न्यायिक हिरासत में हत्या होने पर गृह सचिव को नोटिस
जोधपुर। हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी की जेल से अदालत में पेशी पर ले जाया जाने के दौरान अन्य आरोपियों द्वारा हत्या कर देने पर गृह सचिव सहित उदयपुर आईजीपी, उदयपुर व भीलवाड़ा एसपी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रार्थी देशराज व मिथिलेश कंवर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि पुलिस विभाग को 10 सितंबर 2009 को लिखित में अर्जी लगाई थी। जिसमें बेटे को जेल से अदालत ले जाने के दौरान सुरक्षा मुहैया करने का निवेदन किया था। लेकिन पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
बाद में 18 अप्रैल 2011 को प्रार्थी के पुत्र भानुप्रताप सिंह को उदयपुर से झालावाड़ पेश पर ले जाते समय रास्ते में पुलिस वाहन को टक्कर मार कर रोकी व गाड़ी को घेर कर अंधाधुंध फाइ रिंग की जिससे भानुप्रताप सिंह की मौत हो गई। अधिवक्ताओं ने याचिका में पुलिस की इस लापरवाही के लिए 50 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने की मांग भी की है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रार्थी देशराज व मिथिलेश कंवर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि पुलिस विभाग को 10 सितंबर 2009 को लिखित में अर्जी लगाई थी। जिसमें बेटे को जेल से अदालत ले जाने के दौरान सुरक्षा मुहैया करने का निवेदन किया था। लेकिन पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
बाद में 18 अप्रैल 2011 को प्रार्थी के पुत्र भानुप्रताप सिंह को उदयपुर से झालावाड़ पेश पर ले जाते समय रास्ते में पुलिस वाहन को टक्कर मार कर रोकी व गाड़ी को घेर कर अंधाधुंध फाइ रिंग की जिससे भानुप्रताप सिंह की मौत हो गई। अधिवक्ताओं ने याचिका में पुलिस की इस लापरवाही के लिए 50 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने की मांग भी की है।
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