मंगलवार, 20 मार्च 2012

दो सोनोग्राफी सेंटरों का पंजीकरण होगा निलंबित, दो का निरस्त


दो सोनोग्राफी सेंटरों का पंजीकरण होगा निलंबित, दो का निरस्त 

उपखण्ड सलाहकार समिति की बैठक में कन्या भू्रण हत्या पर हुई गंभीर चर्चा 


बाडमेर। बालोतरा स्थित चार सोनोग्राफी सेंटरों पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रासन की ओर से कार्रवाई करने के निर्दो जारी किए गए हैं। यहां के दो सोनोग्राफी सेंटरों का पंजीकरण निलंबित और दो सेंटरों का पंजीकरण निरस्त होगा। इस संबंध में बालोतरा उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड सलाहकार समिति के अध्यक्ष कमलो आबुसरिया ने मंगलवार को निर्दो जारी किए हैं। 
जिला आईईसी समन्व्यक विनोद बिनोई ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गठित उपखण्ड सलाहकार समिति बालोतरा की मासिक बैठक मंगलवार को उपखण्ड कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में कन्या भू्रण हत्या सहित पीसीपीएनडीटी एक्त पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस दौरान बेटियों को लेकर भविश्य में सकारात्मक प्रासनिक कार्रवाइयों पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम कमलो आबुसरिया ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर आमजन में भी जागरूकता पैदा की जाए ताकि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकें। पीसीपीएनडीटी समन्वयक विक्रमसिंह चम्पावत ने बताया कि बैठक में दो सोनोग्राफी सेंटरों के पंजीकरण निलंबित किए जाएंगे। इसमें डॉ. निरजा जामरिया डायग्नोस्टिक सेंटर और राजवांी हॉस्पीटल भामिल है, जिन्होंने पंजीकरण समाप्ति की तारीख से निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया था। इसी तरह संत हरिदास हॉस्पीटल एवं बाबा रामदेव हॉस्पीटल का पंजीकरण निरस्त किया जाएया। उन्होंने बताया कि संत हरिदास हॉस्पीटल में गत दो वशर से सोनोलोजिस्ट (चिकित्सक) नहीं है, जिस कारण 28 जनवरी 2011 को सेंटर का पंजीकरण निलंबित कर माीन को भाील कर दिया गया था। इसी क्रम में उक्त संस्थान के पंजीकरण को निरस्त करने के निर्दो दिए गए हैं। वहीं बाबा रामदेव हॉस्पीटल को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकरण जारी करने के बावजूद संचालक द्वारा माीन नहीं खरीदी गई थी, लिहाजा कारण बताओ नोटिस जारी कर पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। 

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