गुरुवार, 29 मार्च 2012

नशे में फोन पर दिया तलाक भी जायज

नशे में फोन पर दिया तलाक भी जायज

नई दिल्ली। दारूल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है कि नशे की हालत में फोन पर दिया गया तलाक वैध होगा। यह फतवा 13 मार्च को जारी किया गया। एक शख्स ने पूछा था कि क्या नशे की हालत में फोन पर दिया जाने वाला तलाक वैध है। अगर वैध है तो ऎसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इस शख्स के मुताबिक हाल ही में उसके जीजा ने नशे की हालत में फोन पर उसकी बहन को तलाक दे दिया था। लेकिन जब मेरे जीजा का नशा उतरा तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ।

अब वह मेरी बहन से रिश्ता रखना चाहता है। दारूल इफ्ता ने अपने जवाब में कहा कि अगर किसी ने महिला को तीन बार तलाक-तलाक कह दिया तो वह महिला पति के लिए हराम हो जाती है। अब आपकी बहन की फिर से उसी शख्स से शादी वैध हल्लाह के तहत ही हो सकती है। हल्लाह के तहत उस औरत को किसी और से शादी करनी होगी। इसके बाद उसका पति उसे तलाक देगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वह पुराने पति से निकाह कर सकती है।

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