शनिवार, 4 फ़रवरी 2012

अफीम तस्करी के आरोपी की जमानत खारिज

 

राजस्थान हाईकोर्ट ने अफीम की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने प्रार्थी ओसियां तहसील के तहत लाखेटा मतोड़ा निवासी प्रार्थी आरोपी ओमप्रकाश की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।



मामले के अनुसार 20 अप्रैल 2011 को पाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो को रोका, लेकिन ये लोग नाकाबंदी तोड़कर भाग गए। इस पर उनका पीछा किया तो एक व्यक्ति गाड़ी से उतर कर हाथ में दो थैलियां लेकर भागने लगा। पुलिस ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। पप्पू राम विश्नोई पुत्र बग्गाराम विश्नोई नामक इस व्यक्ति के से पास साढ़े तीन किलो अफीम के दूध की थैली व दूसरी थैली में 3 लाख 29 हजार रुपए नकद मिले।



बोलेरो में बैठे दो अन्य व्यक्तियों में से एक प्रार्थी आरोपी ओमप्रकाश था। उसकी ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जबकि सरकारी वकील महीपाल विश्नोई ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में आरोपी बैठा था उसमें काफी मात्रा में अफीम का दूध तस्करी किया जा रहा था।



शराब तस्करी के आरोपियों को जमानत देने से इनकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब की तस्करी में लिप्त एक आदतन अपराधी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने प्रार्थी आरोपियों सांचौर तहसील के तहत पुरथाना निवासी रतनराम विश्नोई तथा अरणाय निवासी हरीराम विश्नोई की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।



मामले के अनुसार 19 जून 2011 को वृत्ताधिकारी पोकरण ने सूचना मिलने पर नाचना फांटा रामदेवरा की ओर से आ रहे एक टर्बो ट्रक को पकड़ा तो ट्रक में 648 कार्टन्स विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब व बीयर पायी गई। ट्रक ड्राइवर रतनराम तथा खलासी हरीराम के पास इतनी शराब परिवहन का कोई वैध लाइसेंस अथवा परमिट नहीं मिला। जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें