गुरुवार, 23 फ़रवरी 2012

बाड़मेर पुलिस...आज की ताजा खबर. २३ फरवरी, 201२

इंजन की चपेट में आया युवक
एक घंटा बाद पचपदरा से पहुंची एंबुलेंस

बालोतरा
शहर के रेलवे जीरो फाटक पर रात करीब दस बजे इंजन शंटिंग के दौरान एक युवक
के चपेट में आने से वह घायल हो गया। लोगों ने टैक्सी में युवक को अस्पताल
पहुंचाया।

जीआरपी इंजार्च मुंशीलाल ने बताया कि दुर्घटना रात करीब दस बजे हुई।
प्रत्यक्षदर्शी रेलवे गैंगमैन निरंजन कुमार वर्मा ने बताया कि दुर्घटना
के बाद युवक साइड में जा गिरा। साइड में होने के कारण फाटक खोल दिया गया।
वहीं दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना देने के बावजूद करीब
एक घंटे तक 108 एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। नरपत व भीमसिंह मीणा सहित
अन्य शहरवासियों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के
अनुसार घायल के सिर में गंभीर चोटें आई। उसकी पहचान जेब से मिली डायरी के
अनुसार मनोज कुमार के रूप में की गई। जो बालोतरा की एक निजी फैक्ट्री में
काम करता है। दुर्घटना के एक घंटे बाद पचपदरा से एबुलेंस घटना स्थल पर
पहुंची। तब तक घायल को लोग अस्पताल ले जा चुके थे। देर रात अस्पताल में
घायल का उपचार चल रहा था।

दो दुर्घटनाएं, एक की मौत, दो घायल

कंूपावास में बोलेरो ने वृद्ध को टक्कर मारी वहीं मोकाणियों की ढाणी में
ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो लोग हुए घायल
समदड़ी जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में एक की मौत व दो लोग घायल हुए।
कूंपावास में कबूतरों को चुग्गा डालने जा रहे वृद्ध को बोलेरो ने कुचल
दिया। अन्य हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने से दो
लोग घायल हो गए। गोविंदसिंह पुत्र लिखमाराम राजपुरोहित निवासी जसोल हाल
बालोतरा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि कूंपावास स्थित महादेव मंदिर में
पुजारी का काम करने वाले उसके चाचा शंकरसिंह पुत्र हरिराम उम्र 60 वर्ष
निवासी जसोल बुधवार सुबह मंदिर परिसर से कबूतरों को चुग्गा डालने के लिए
जा रहे थे। इस दौरान आ रही बोलेरो के चालक रूपाराम पुत्र सुखाराम चौधरी
निवासी भोरड़ा ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में पुजारी की मौके पर
ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस ने मौके पर पहुंच गाड़ी जब्त की।




ट्रॉली पलटने से दो घायल

पाटोदी मेकाणियों की ढाणी के पास बुधवार को एक ट्रैक्टर की ट्रॉली के
अनियंत्रित होकर पलट जाने से सवार दो जने घायल हो गए। हादसे में घायल हुए
मूलाराम व चनणाराम को पाटोदी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बालोतरा
रेफर किया गया। इनके सिर में चोट लगी, साथ ही हाथ में भी फ्रेक्चर हो
गया। सूचना मिलने पर पाटोदी चौकी प्रभारी जेठाराम मौके पर पहुंचे।

पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

बालोतराजिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखपाल बुंदेल ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला
सुनाते हुए पति की गला घोंटकर हत्या करने की आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी
को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रेमी को दस वर्ष के
अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश दिए। आदेश के तहत दोनों
सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा दोनों को आर्थिक दंड से भी दंडित किया
गया है।

प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर की थी हत्या पानवा निवासी वगताराम
भील ने गत 10 फरवरी 2011 को सिवाना थाना में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि
उसके भाई सूजाराम की शादी करीब 8-9 माह पूर्व तेलवाड़ा निवासी कुईयाराम
की पुत्री हवली के साथ हुई थी। रिपोर्ट में उसने बताया कि करीब तीन माह
पूर्व तेलवाड़ा सरहद में स्थित मोडसिंह राजपूत के कृषि कुएं पर काम करने
के लिए सूजाराम अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा था। हवली के तेलवाड़ा
निवासी दूदाराम पुत्र भीमाराम भील के साथ संबंधों के चलते कृषि कुएं पर
सूजाराम व हवली के बीच कहासुनी होती रहती थी। इस बारे में उन्होंने
समझाइश भी की और कृषि कुएं पर काम करना छोड़कर वापस घर आने के लिए भी
कहा। इसपर सूजाराम ने कहा कि सीजन की फसल तैयार होने के बाद वह वापस गांव
लौट आएगा। इसी दरम्यान 9 फरवरी 2011 की रात करीब 2-3 बजे हवली व उसके
प्रेमी दूदाराम ने मिलकर सूजाराम का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
न्यायालय ने यह दिया फैसला

पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। मामला जिला एवं सेशन
न्यायाधीश के समक्ष आने के बाद बुधवार को राज्य सरकार की ओर से लोक
अभियोजक मानाराम विश्नोई व परिवादी की ओर से अधिवक्ता विजयसिंह राठौड़ ने
तर्क प्रस्तुत किए। वहीं आरोपी हवली की ओर से एडवोकेट जालमसिंह व दूदाराम
की ओर से एडवोकेट बाबूलाल मेघवाल ने पैरवी की। दोनों पक्षों की जिरह
सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखपाल बुंदेल ने हवली व दूदाराम
को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शेष त्न
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साथ ही दोनों को 5-5हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। दूदाराम को
449 आईपीसी का दोषी मानते हुए 10वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा
सुनाई व दो हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया। फैसले में उन्होंने
कहा कि दोनों सजाएं एकसाथ चलेगी।

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