इन्द्रा सहित तीन भगोड़ा घोषित
जोधपुर। भंवरीदेवी प्रकरण में फरार लूणी विधायक मलखान सिंह विश्नोई की बहन इन्द्रा विश्नोई समेत जेल में बंद सोहनलाल के पुत्र पुखराज तथा भतीजे दिनेश को सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पूर्व में जारी हो चुके हैं। इधर, ओमप्रकाश विश्नोई ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
सीबीआई अधिकारियों ने इन्द्रा की तलाश में बुधवार को उसके वासनी सरस्वती नगर और गुढ़ा विश्नोइयां स्थित घरों पर छापा मारा, मगर वह नहीं मिली। दोनों जगह ताले लगे मिले।
वॉइस टेस्ट पर टली सुनवाई
शहाबुद्दीन व सोहनलाल के वॉइस टेस्ट की सुनवाई बुधवार को टल गई। अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। इधर आरोपी विशनाराम विश्नोई को सीबीआई अभिरक्षा में भेजने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर भी बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
एक दिन पहले भेजा जेल
धारा 164 के तहत रिमाण्ड पर चल रहे ओमप्रकाश बिश्नाई के बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई बुधवार को उसे लेकर एडीजे-1 की अदालत के समक्ष पहुंची। मगर यहां ओमप्रकाश ने बयान दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। जेल भिजवाने से पहले सीबीआई उसके बयान दर्ज करवाना चाहती थी। बाद में उसे सीबीआई मामलात की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। वैसे रिमाण्ड के अनुसार उसे गुरूवार को अदालत में पेश किया जाना था।
जोधपुर। भंवरीदेवी प्रकरण में फरार लूणी विधायक मलखान सिंह विश्नोई की बहन इन्द्रा विश्नोई समेत जेल में बंद सोहनलाल के पुत्र पुखराज तथा भतीजे दिनेश को सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पूर्व में जारी हो चुके हैं। इधर, ओमप्रकाश विश्नोई ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
सीबीआई अधिकारियों ने इन्द्रा की तलाश में बुधवार को उसके वासनी सरस्वती नगर और गुढ़ा विश्नोइयां स्थित घरों पर छापा मारा, मगर वह नहीं मिली। दोनों जगह ताले लगे मिले।
वॉइस टेस्ट पर टली सुनवाई
शहाबुद्दीन व सोहनलाल के वॉइस टेस्ट की सुनवाई बुधवार को टल गई। अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। इधर आरोपी विशनाराम विश्नोई को सीबीआई अभिरक्षा में भेजने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर भी बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
एक दिन पहले भेजा जेल
धारा 164 के तहत रिमाण्ड पर चल रहे ओमप्रकाश बिश्नाई के बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई बुधवार को उसे लेकर एडीजे-1 की अदालत के समक्ष पहुंची। मगर यहां ओमप्रकाश ने बयान दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। जेल भिजवाने से पहले सीबीआई उसके बयान दर्ज करवाना चाहती थी। बाद में उसे सीबीआई मामलात की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। वैसे रिमाण्ड के अनुसार उसे गुरूवार को अदालत में पेश किया जाना था।
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