जोधपुर। भंवरी मामले की पहली चार्जशीट के अभियुक्तों सोहनलाल, शहाबुद्दीन व कुंभाराम उर्फ बलिया को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। सीबीआई के वरिष्ठ लोकअभियोजक ने मामले की सुनवाई शुरू करने के लिए समय की मांग की इस पर न्यायधीश ने मामले की सुनवाई 13 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
बिशनाराम की अपील पर सुनवाई टली
भंवरी मामले के ही एक और आरोपी बिशनाराम को सीबीआई कोर्ट से लगातार ग्यारह दिन तक पुलिस रिमांड दिए जाने के विरोध में आरोपी के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा की ओर से हाईकोर्ट में दायर अपील की सुनवाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश आरएस चौहान ने मामले की सुनवाई 16 जनवरी तक स्थगित कर दी। गौरतलब है कि मामले में पांच लाख के ईनामी आरोपी बिशनाराम को उसके मोबाइल ट्रेकिंग के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने लोनावाला में पकड़ा था। बाद में उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया जहां उसका रिमांड 16 जनवरी तक दिया हुआ है।
सीबीआई ने एप्रूवर बनाने का दबाव नहीं डाला
भंवरी मामले जेल में बंद आरोपी कुंभाराम उर्फ बलिया ने कहा है कि उसे जेल में आकर सीबीआई के अधिकारियों ने कभी परेशान नहीं किया तथा न ही उस पर एप्रूवर बनने के लिए दबाव डाला। इस आशय का बयान उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है जिसे जेल प्रशासन ने शुक्रवार को अदालत में सौंपा है।
बलिया के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने पिछले सप्ताह अदालत में इस आशय की शिकायत की थी कि सीबीआई उसके क्लाइंट पर दबाव डाल कर जबरदस्ती सरकारी गवाह बनाना चाहती है। इस पर अदालत की ओर से जेल प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी थी। एडीजे प्रथम अनूप सक्सेना की अदालत में रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सीबीआई के अधिवक्ता एसएस यादव तथा बलिया के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने इसकी पुष्टि की।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें