शनिवार, 21 जनवरी 2012

पैदल चलने वालों का भी कटेगा चालान?

पैदल चलने वालों का भी कटेगा चालान?

जयपुर। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है। वाहनों की रेलमपेल में पैदल चलने के भी नियम बन रहे हैं और उसके कायदे तय किए जा रहे हैं। कुछ अर्से बाद वाहनों चालकों को टोकने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले राहगीरों पर भी निगाह रखेंगे। अब पैदल चलने वालों पर भी जुर्माना लगेगा और चालान कटेगा। दिल्ली में लागू इस नियम के शीघ्र ही जयपुर में भी लागू होने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस की ओर से शीघ्र ही शहर के यातायात दबाव वाले मुख्य स्थानों को चिन्हित करते हुए इन स्थानों पर बिना नियम कायदे पैदल सड़क पार करने वालों के चालान काटे जाएंगे। यातायात पुलिस की ओर से यह कार्रवाई रूल ऑफ रोड रेगुलेशन एक्ट.1989 के तहत की जाएगी। शहर में भूमिगत पारपथ, फ्लाई ओवर होने के बावजूद लोगों का इनका उपयोग न कर मुख्य सड़क मार्ग पर वाहनों के बीच घुसते हुए सड़क पार की जाती है। इस बारे में यातायात पुलिस की ओर से अधिकांश मुख्य सड़क मार्गो पर लाउड स्पीकर के जरिए वाहनों के बीच नहीं चलने के संकेत भी दिए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आमजन का इस नियम के प्रति ध्यान ही नहीं है।

पचास रूपए होगा जुर्माना
दुर्घटनाओं को रोकने व सड़क के बीच दौड़ लगाकर वाहन चालकों के लिए मुसीबत कम करने के मद्देनजर रूल ऑफ रोड रेगुलेशन एक्ट.1989 के तहत चालान काटने की कार्रवाई होगी। इसके तहत सड़क नियमों का उल्लघंन करने वाले लोगों से पचास रूपए जुर्माना वसूला जाएगा।

इनका कहना है
रूल ऑफ रोड रेगुलेशन एक्ट.1989 के तहत बने नियमों को लेकर स्टडी जारी हुई है। शीघ्र ही बिना नियम कायदे के पैदल चलने वालों के खिलाफ चालान कीा कार्रवाई की जाएंगी। - रोहित महाजन, डीसीपी, ट्रैफिक पुलिस

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