बुधवार, 11 जनवरी 2012

डोडा पोस्त तस्कर को 10 साल का कारावास


डोडा पोस्त तस्कर को 10 साल का कारावास


सिरोही  विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस ने मंगलवार को एक मामले में डोडा पोस्त की तस्करी के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। गत 30 जून 08 को उदयपुर बस स्टैंड पर नाकाबंदी के दौरान एक जीप में पिंडवाड़ा पुलिस को डोडा पोस्त भरा हुआ मिला।

पुलिस ने जालोर जिला निवासी सिंधी हुसैन मियां, भारमल राम और गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद उनके खिलाफ चालान पेश किया। इनमें से दो आरोपियों को पूर्व में ही सजा हो चुकी है।तीसरे आरोपी भीनमाल निवासी भारमल राम पुत्र भगवाना राम ढाका के मामले में आरोपी पक्ष के एडवोकेट ने तर्क दिया कि वह गरीब व्यक्ति है, उसका पहला अपराध है तथा परिवार के एकमात्र पोषक है। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक करण सिंह देवड़ा ने निवेदन किया कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए समुचित दंड दिया जाए। दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने भारमल राम को 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए से दंडित किया। एक लाख रुपए नहीं भरने पर दो साल के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा।

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