शनिवार, 3 दिसंबर 2011

पति-पत्नी और ‘वो’ के बीच यह द्वंद युद्ध देख रुक गया हर कदम!

अम्बाला सिटी.शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन स्थित वूमन सेल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही वहां मौजूद चेतना ने अपने पति बलजिंद्र सिंह के साथ उसकी दूसरी बीवी मनप्रीत कौर को देखा तो वह फूट-फूट कर रोने लगी।

इससे पहले कि वूमन सेल की कर्मी हस्तक्षेप करती, दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष हाथापाई पर उतर आए और एक-दूसरे पर थप्पड़-मुक्कों की बौछार कर दी। मामला बिगड़ता देख बलदेव नगर थाने से पुलिस बुलाई जो दोनों पक्षों को अपने साथ ले गई।

चेतना के अनुसार, उसका अपने पति बलजिंद्र सिंह के साथ दहेज उत्पीड़न का केस कोर्ट में विचाराधीन है। बलजिंद्र ने उसे तलाक दिए बगैर कुछ माह पहले सोंटा गांव की मनप्रीत से शादी कर ली। चूंकि मनप्रीत नाबालिग है और उसके माता-पिता ने सबकुछ जानते हुए भी यह शादी कराई, इसलिए उसने करीब तीन महीने पहले इसकी शिकायत महिला सेल में की थी।



शुक्रवार को इसी शिकायत के सिलसिले में पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया था। शुक्रवार को जब बलजिंद्र अपनी दूसरी बीवी मनप्रीत के साथ सेल पहुंचा तो उसके साथ मनप्रीत के पिता हुकुम चंद व मां सरोज बाला भी थी।
चेतना के अनुसार, जब उसने पुलिस से बिना तलाक दिए दूसरी शादी और नाबालिग से विवाह रचाने के आरोप में बलजिंद्र के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की तो मनप्रीत कौर के माता-पिता हाथापाई करने लगे। उसी बीच बलजिंद्र मनप्रीत कौर के साथ पुलिस लाइन से खिसक गया। जब उसने पीछा करना चाहा तो मनप्रीत के माता-पिता ने उसका रास्ता रोक लिया। बात बढ़ती देखकर महिला सेल की कर्मचारियों ने बलदेव नगर थाने में फोन कर पुलिसकर्मी बुलवा लिए जो दोनों पक्षों को अपने साथ ले गए।
पुलिस ने सिटी सिविल अस्पताल में दोनों पक्षों का मेडिकल कराया तो पता चला कि हमले में चेतना को गुम चोटें आई जबकि मनप्रीत के पिता हुकुम चंद के सिर पर चोट लगी है। बलदेव नगर पुलिस जांच कर रही है।


लोगों के बीच अफरातफरी : जिस समय महिला सेल में दोनों पक्ष आपस में उलझ रहे थे, उस समय वहां कुछ अन्य लोग भी अपने केस की सुनवाई के लिए आए हुए थे। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई देखकर उनमें से कुछ महिला सेल से भाग गए तो कुछ अंदर दुबक गए। महिलाएं भी बाहर निकल गईं।


कई बार बताया पर मदद नहीं कर रही पुलिस

चेतना ने कहा कि अभी तक उसका और बलजिंद्र का तलाक नहीं हुआ। दहेज का केस भी कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद बलजिंद्र ने एक नाबालिग लड़की से दूसरी शादी कर ली। वह ये बात पुलिस को कई बार बता चुकी है लेकिन पुलिस कार्यवाही करने के बजाय जांच की बात कहती है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आज बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। पुलिस ने दहेज के मामले में भी उसकी मदद नहीं की।

बिना तलाक दूसरी शादी पर सात साल की सजा


एडवोकेट सुनील आनंद और शैलेंद्र शैली ने बताया कि कोई भी शख्स एक शादी के बाद तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कोर्ट से उसका तलाक नहीं हो जाता। चाहे उनके बीच में दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा हो या फिर उनका तलाक का केस कोर्ट में विचाराधीन हो।

अगर कोई शख्स तलाक लिए बगैर दूसर शादी कर लेता है तो उस पर आईपीसी की धारा 494 (शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करना।) के तहत केस दर्ज होता है। अगर कोर्ट में यह अपराध साबित हो जाता है तो संबंधित शख्स को सात साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट उस पर जुर्माना भी करती है। जुर्माने की रकम कितनी होगी, ये कोर्ट पर निर्भर करता है।

चेतना ने अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने की लगभग तीन महीने पहले शिकायत सौंपी थी, जिस पर पुलिस जांच में जुटी है कि बलविंद्र की दूसरी पत्नी नाबालिग है या नहीं। जांच के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया था लेकिन यहां ये आपस में उलझ पड़े। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
 रमेश शर्मा, सब इंस्पेक्टर, महिला सेल।

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