शनिवार, 10 दिसंबर 2011

बीकानेर .....न्यूज़ इनबॉक्स .....क्राइम डायरी

मारपीट के आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में


बीकानेर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन रेखा चौधरी की अदालत ने महिला के घर में घुसकर मारपीट कर लज्जाभंग करने के आरोपी बाबूसिंह एवं रोहित सिंह राजपूत को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। प्रकरण के अनुसार परिवादी इंद्रादेवी ओझा ने एक नवंबर-2011 को पुलिस थाना नयाशहर में रिपोर्ट दी कि 27 अक्टूबर की शाम उसकी बहन के घर के आगे 5-6 लड़के शराब पीए हुए आपस में लड़ रहे थे।परिवादी द्वारा मना करने पर शाम को देख लेने की धमकी दी। शाम को परिवादी घर गई तो आरोपियों ने परिवादी के घर में घुसकर परिवादी महिला के साथ मारपीट कर लज्जाभंग की एवं गले की चेन तोड़ ली।

रिश्वत लेने का आरोपी डॉक्टर दोषमुक्त

बीकानेररिश्वत लेने के लगभग पांच वर्ष पुराने मामले में भ्रष्टाचार निवारण मामलात की अदालत ने प्रसूति रोग विभाग पीबीएम अस्पताल के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉ.मुकेश राघव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

इस मामले में परिवादी आडसर निवासी महावीर प्रसाद से 15 अक्टूबर-06 को परिवादी की पुत्री रजनी को अस्पताल से छुट्टी देने की एवज में एक हजार रुपए की रिश्वत लेकर टेबल पर रखवाई। आरोपी को एसीबी चौकी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने 14 अक्टूबर को-06 को इस आशय की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी को दी थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए गए।

लाखों रुपए ठगने वाला मुल्जिम रिमांड पर
बीकानेर  कोटगेट थाना पुलिस ने लोन देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगने के आरोपी संदीप शर्मा को रिमांड पर लिया है।

कोटगेट पुलिस थाने के एसएचओ देवानंद ने बताया कि संदीप ने बीकानेर में राधिका फायनेंस के नाम से कार्यालय खोलकर लोन देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। उसे जयपुर केन्द्रीय कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बीकानेर लाया गया था। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। ठगी के इस मामले में अभियुक्त के अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।

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