इंदौर।। अवैध संबंधों के चलते 42 साल के बिल्डर की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी बेवफा पत्नी और उसके आशिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
स्पेशल अडिशनल सेशन जज पंकज गौर ने सनसनीखेज हत्याकांड में रैनी साजी (35) और सनी मैथ्यू (40) को दोषी करार दिया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील विमल मिश्रा ने बताया कि दोनों पर पलासिया क्षेत्र में बिल्डर सैम मैथ्यू (42) की हत्या का जुर्म साबित हुआ है। मैथ्यू का शव एक मार्च 2008 को अर्धनग्न हालत में उनके घर मिला था।
उन्होंने बताया कि रैनी के सनी से अवैध संबंध थे। इसके चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रची और इसे अमली जामा पहनाया। मिश्रा ने बताया, 'वारदात 29 फरवरी और एक मार्च 2008 की रात की है। रैनी ने सैम को पहले जुलाब की गोलियां दीं। फिर उसे धोखे से वह दही खिलाया, जिसमें पहले से सल्फास की जहरीली गोलियां मिली हुई थीं।'
उन्होंने बताया कि जब सैम ने ज्यादा दही नहीं खाया तो रैनी ने अपने आशिक सनी को फोन किया और उसे अपने घर बुला लिया। इसके बाद सैम के सिर पर एक वजनदार औजार से वार किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि जब बिल्डर का दम नहीं निकला तो लुंगी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया।
उन्होंने बताया कि हत्याकांड में रैनी के नाबालिग बेटे और बेटी ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। मिश्रा के मुताबिक जांच के दौरान हासिल किए गए कॉल रेकॉर्ड बताते हैं कि कत्ल की रात रैनी और उसके आशिक सनी के बीच करीब 25 बार फोन पर बात हुई।
स्पेशल अडिशनल सेशन जज पंकज गौर ने सनसनीखेज हत्याकांड में रैनी साजी (35) और सनी मैथ्यू (40) को दोषी करार दिया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील विमल मिश्रा ने बताया कि दोनों पर पलासिया क्षेत्र में बिल्डर सैम मैथ्यू (42) की हत्या का जुर्म साबित हुआ है। मैथ्यू का शव एक मार्च 2008 को अर्धनग्न हालत में उनके घर मिला था।
उन्होंने बताया कि रैनी के सनी से अवैध संबंध थे। इसके चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रची और इसे अमली जामा पहनाया। मिश्रा ने बताया, 'वारदात 29 फरवरी और एक मार्च 2008 की रात की है। रैनी ने सैम को पहले जुलाब की गोलियां दीं। फिर उसे धोखे से वह दही खिलाया, जिसमें पहले से सल्फास की जहरीली गोलियां मिली हुई थीं।'
उन्होंने बताया कि जब सैम ने ज्यादा दही नहीं खाया तो रैनी ने अपने आशिक सनी को फोन किया और उसे अपने घर बुला लिया। इसके बाद सैम के सिर पर एक वजनदार औजार से वार किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि जब बिल्डर का दम नहीं निकला तो लुंगी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया।
उन्होंने बताया कि हत्याकांड में रैनी के नाबालिग बेटे और बेटी ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। मिश्रा के मुताबिक जांच के दौरान हासिल किए गए कॉल रेकॉर्ड बताते हैं कि कत्ल की रात रैनी और उसके आशिक सनी के बीच करीब 25 बार फोन पर बात हुई।
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