इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकाण्ड में रावलपिंडी के पूर्व मुख्य पुलिस अधिकारी सौद अजीज और पूर्व पुलिस अधीक्षक खुर्राम शहजाद सहित सात लोगों को शनिवार को दोषी करार दिया।
मीडिया की रिपोर्टो के अनुसार एटीसी रावलपिंडी ने अदियाला जेल में मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल सात लोगों को दोषी करार दिया। दोषियों ने हालांकि आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी जिस दौरान अदालत ने दोषियों को गवाहों को पेश करने की हिदायत दी है। मामले के मुख्य दोषी अजीज और शहजाद इस समय जमानत पर हैं।
रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर इस मामले में कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। श्रीमती भुट्टो की 27 दिसम्बर 2007 को रावलपिंडी में एक चुनाव रैली के दौरान हत्या कर दी गई। उनके वाहन के सामने एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। घटना के बाद हमले में बुरी तरह से घायल श्रीमती भुट्टो कोअस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई थी।
मीडिया की रिपोर्टो के अनुसार एटीसी रावलपिंडी ने अदियाला जेल में मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल सात लोगों को दोषी करार दिया। दोषियों ने हालांकि आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी जिस दौरान अदालत ने दोषियों को गवाहों को पेश करने की हिदायत दी है। मामले के मुख्य दोषी अजीज और शहजाद इस समय जमानत पर हैं।
रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर इस मामले में कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। श्रीमती भुट्टो की 27 दिसम्बर 2007 को रावलपिंडी में एक चुनाव रैली के दौरान हत्या कर दी गई। उनके वाहन के सामने एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। घटना के बाद हमले में बुरी तरह से घायल श्रीमती भुट्टो कोअस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई थी।
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