जयपुर। महानगर की एडीजे फास्ट टै्रक (दो) कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों रतनलाल, विनोद सैनी व महेन्द्र सैनी को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह आदेश महेन्द्र कुमार सैनी के परिवाद पर दिया। महेन्द्र कुमार सैनी ने 28 जून 10 को मुरलीपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को महेन्द्र व रतन अपने दो अन्य साथियों के साथ उसके घर में दीवार कूद कर घुस गए। पता करने पर उन्हें पकडऩे की कोशिश की तो उन्होंने तलवार से हमला किया व फायरिंग की। इसमें उसके भाई सुरेश के चोट लगी।
महेन्द्र एक महीने पहले उसकी बहन को भगाकर ले गया था और इसी रंजिश के कारण उसने यह वारदात की है। इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जिसमें पता चला कि वह परिवादी की बहन को उठाने के लिए आया था और उसमें कामयाब नहीं होने पर उसने अपने साथियों के साथ तलवार से हमला कर फायरिंग की। अभियोजन ने 21 गवाहों के बयान करवाए, जिनसे अभियुक्तों का दोष प्रमाणित होने पर उन्हें कैद व जुर्माने की सजा सुनाई
महेन्द्र एक महीने पहले उसकी बहन को भगाकर ले गया था और इसी रंजिश के कारण उसने यह वारदात की है। इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जिसमें पता चला कि वह परिवादी की बहन को उठाने के लिए आया था और उसमें कामयाब नहीं होने पर उसने अपने साथियों के साथ तलवार से हमला कर फायरिंग की। अभियोजन ने 21 गवाहों के बयान करवाए, जिनसे अभियुक्तों का दोष प्रमाणित होने पर उन्हें कैद व जुर्माने की सजा सुनाई
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें