सरपंच को जलाया जिंदा, 51 को मिली उम्रकैद
रायपुर। राजधानी से लगभग 55 किमी दूर भाटापारा के नेवारी-फुलवारी गांव में साढ़े तीन साल पहले सरपंच को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में विशेष अदालत ने गांव के ही 51 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने 79 लोगों को इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी बनाया था। अदालत ने 27 लोगों को बरी कर दिया, जबकि एक की मृत्यु हो गई है।
फैसले को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला कचहरी में शुक्रवार को सुबह से काफी फोर्स लगा दी गई थी। वहां मौजूद लोगों में 29 वे भी थे, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस मामले में जेल में बंद 49 लोगों को शाम करीब पौने 4 बजे कचहरी लाया गया। इसके आधा घंटे बाद, विशेष न्यायाधीश गनपत राव ने शाम करीब सवा 4 बजे फैसला सुनाया। जिन्हें सजा सुनाई गई, उनमें से दो जमानत पर थे। इन दोनों को भी शेष 49 के साथ जेल भेज दिया गया।
रायपुर। राजधानी से लगभग 55 किमी दूर भाटापारा के नेवारी-फुलवारी गांव में साढ़े तीन साल पहले सरपंच को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में विशेष अदालत ने गांव के ही 51 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने 79 लोगों को इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी बनाया था। अदालत ने 27 लोगों को बरी कर दिया, जबकि एक की मृत्यु हो गई है।
फैसले को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला कचहरी में शुक्रवार को सुबह से काफी फोर्स लगा दी गई थी। वहां मौजूद लोगों में 29 वे भी थे, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस मामले में जेल में बंद 49 लोगों को शाम करीब पौने 4 बजे कचहरी लाया गया। इसके आधा घंटे बाद, विशेष न्यायाधीश गनपत राव ने शाम करीब सवा 4 बजे फैसला सुनाया। जिन्हें सजा सुनाई गई, उनमें से दो जमानत पर थे। इन दोनों को भी शेष 49 के साथ जेल भेज दिया गया।
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