एक अन्य आरोपी सहीराम विश्नोई को मफरूर(फरार) घोषित किया
जोधपुर। सीबीआई की विशेष अदालत ने लापता एएनएम भंवरीदेवी के मामले में 22 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी शहाबुद्दीन को टीम सीबीआई ने शनिवार को अपर मुख्य मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर (सीबीआई मामलात) जगदीश प्रसाद जांणी के समक्ष पेश किया। एसीजेएम जांणी ने शहाबुद्दीन को 19 नवंबर 2011 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।
अदालत में सीबीआई के लोक अभियोजक एसएस यादव ने शहाबुद्दीन के मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए तथा कहा कि शहाबुद्दीन से आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इस पर एसीजेएम ने उसे 19 तक ज्यूडिशियल कस्टडी(न्यायिक अभिरक्षा) में भेज दिया। इसके साथ ही यादव ने इस मामले में एक और फरार आरोपी पूर्व जिला प्रमुख सहीराम को मफरूर(फरार) घोषित करने का आवेदन भी किया। अदालत में शहाबुद्दीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा, फिरोजखान व सलीम खां शेखनगर पेश हुए तथा मेडिकल रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया।
जोधपुर। सीबीआई की विशेष अदालत ने लापता एएनएम भंवरीदेवी के मामले में 22 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी शहाबुद्दीन को टीम सीबीआई ने शनिवार को अपर मुख्य मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर (सीबीआई मामलात) जगदीश प्रसाद जांणी के समक्ष पेश किया। एसीजेएम जांणी ने शहाबुद्दीन को 19 नवंबर 2011 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।
अदालत में सीबीआई के लोक अभियोजक एसएस यादव ने शहाबुद्दीन के मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए तथा कहा कि शहाबुद्दीन से आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इस पर एसीजेएम ने उसे 19 तक ज्यूडिशियल कस्टडी(न्यायिक अभिरक्षा) में भेज दिया। इसके साथ ही यादव ने इस मामले में एक और फरार आरोपी पूर्व जिला प्रमुख सहीराम को मफरूर(फरार) घोषित करने का आवेदन भी किया। अदालत में शहाबुद्दीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा, फिरोजखान व सलीम खां शेखनगर पेश हुए तथा मेडिकल रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया।
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