लोकसेवा गारंटी एक्ट के लिए अफसरों को देंगे प्रशिक्षण


जयपुर प्रदेश में आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाओं को समय पर दिलाने के लिए लाए गए लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अधिनियम को 14 नवंबर से लागू किया जाएगा और इसके प्रभावी होने की अधिसूचना एक दो दिन में जारी कर दी जाएगी। लोक सेवाओं के संबंध में सभी सरकारी कार्यालयों में नोटिस बोर्ड लगाने और उनमें सभी जरूरी सूचनाएं अंकित करने के लिए निर्देश भी राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाएं दी जाएगी। सेवा देने में देरी होने पर 250रुपए प्रतिदिन की दर से कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और यह संबंधित कर्मचारी के वेतन में से काटा जाएगा। इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी तरह की तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के खासतौर से निर्देश दिए गए है, ताकि अधिनियम को लागू करने में दिक्कत नहीं आए। प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. जैन ने बताया कि अफसरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर पर ही होगी। इसमें एक्ट में दिए प्रावधान, नियमों और अधिसूचित सेवाओं की समुचित जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जरूरी सामग्री जिलों को भेजी जा चुकी है।

जैन ने बताया कि जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में काउंटर स्थापित करें, ताकि आवेदन लेने और उसे रजिस्टर करने में सुविधा रहे। इसके साथ ही नोटिस बोर्ड लगाकर दी जाने वाली सेवा, सेवा देने का समय, जरूरी दस्तावेज, आवेदन लेने वाले अधिकारी, सहायक अधिकारी का नाम पद और फोन नंबर अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्थानों पर ऑन लाइन आवेदन लेने की व्यवस्था है, वे इसका प्रचार करें। जैन ने बताया कि सेवाएं समय पर देने के साथ ही इसमें रहने वाली कमी पर अपील करने के लिए प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी नियुक्त करने की भी हिदायत दी गई है।

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