ओनर किलिंग मामले में चार को उम्रकैद

ओनर किलिंग मामले में चार को उम्रकैद

बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने परिवार की इज्जत (ओनर किलिंग) केनाम पर एक युवक की निर्मम हत्या के चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 6 साल पहले के इस मामले में कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश(एकादश) उपेन्द्र कुमार ने शुक्रवार की शाम ओसपाल, तेजेन्द्र, नेत्रपाल तथा बंटू को वीरेन्द्र की हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 11-11 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि शिवकुमार, मूलचंद्र और सोमपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

यह था मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिरौली क्षेत्र के आलमपुर कोट गांव में 15 फरवरी 2005 को एक खेत में कुएं से बदायूं के बिसौली क्षेत्र के शेखुपुर गांव के निवासी वीरेन्द्र का शव मिला था। वीरेन्द्र के विवाहित होने के बावजूद एक युवती से चल रहे प्रेम प्रसंग की वजह से प्रेमिका के पिता ओसपाल और भाई तेजेन्द्र ने कुछ अन्य लोगों की सहायता से उसकी हत्या कर दी थी।

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