बाडमेर निशोधाज्ञा लागू


अनुपस्थिति पर कारण बताओं   नोटिस, गम्भीरता की हिदायत

बाडमेर, 21 अक्टूबर। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में दर्ज प्रकरणों को जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने गम्भीरता से लेने के निर्दो दिए है। उन्होने समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निश्पक्ष जांच करने तथा जांच रिपोर्ट में सभी तथ्यों से अवगत कराने को कहा है।

इस अवसर पर डॉ. प्रधान ने बताया कि सतर्कता समिति जिला स्तर पर सबसे बडी समिति है तथा इसमें दर्ज प्रकरणों की जांच सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण गम्भीरता से की जानी चाहिए। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारी को जांच रिपोर्ट के साथ व्यक्तिः उपस्थित होना जरूरी है। उन्होने समिति में दर्ज प्रकरणों में संबंधित विभागों की अनुपस्थिति पर नोटिस जारी करने के निर्दो दिए।

जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी दिनों में त्यौहारों तथा पर्वो के मद्दे नजर कानून व्यवस्था सुनिचत करने के लिए चौकसी बरतने के निर्दो दिए। बैठक के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत 10 प्रकरणों मे से दो प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बैठक में जन अभाव अभियोग निराकरण के इन्टरनेट के द्वारा सुगम योजना के विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभागवार प्रकरणों पर चर्चा कर भाीध्र निपटारे को कहा गया।

सतर्कता समिति की बैठक में जिले के कपूरडी गांव में बोथिया जागीर में सरकारी पडत भूमि को गलत तरमीम करवा कर ओ.एन.जी.एस.एल. से करीब तेंतीस लाख रूपये का मुआवजा दिलाने के प्रकरण में मुआवजा राि की वसूली भाुरू करने के निर्दो दिए गए। साथ ही गलत तरमीम करने तथा गलत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने समेत सभी तथ्यों की विस्तृत जांच करने के लिए उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को पुनः जांच करने के निर्दो दिए गए। गुडामालानी में गलत पट्टे जारी होने के मामले में रीविजन फाईल करने की हिदायत दी गई। वहीं कामिर्यल भूखण्ड के मामले में संबंधित पक्ष द्वारा नियमन की राि जमा करवाने तथा भू उपयोग परिवर्तन के पचात नियमानुसार ही होटल का निर्माण करवाने पर मामले का निस्तारण किया गया। व्यक्तिगत टांका निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के मामले में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। वहीं डुूगरसिंह सोा तथा याकुब खां के प्रकरण में संबंधित उपखण्ड अधिकारी बालोतरा तथा िव के नहीं आने पर लम्बित रखे गये। वहीं महिलावास में अनुसूचित जाति के व्यक्ति छगनलाल सरगरा को न्याय दिलाने के मामले में प्रकरण का सिविल न्यायालय में लम्बित होने पर निस्तारण किया गया। इसी तरह गागरिया पंचायत में नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने पर लाभार्थियों से डीएलसी दर पर राि वसूलने के निर्दो दिए गए। बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा की गई तथा बकाया प्रकरणों को जांच नहीं होने तक लम्बित रखने के निर्दो दिए गए। इससे पूर्व समिति के समक्ष स्थायी बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने समिति के समक्ष दर्ज प्रकरणों की बिन्दुवार जानकारी दी। बैठक में जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर तथा विधायक मेवाराम जैन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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निशोधाज्ञा लागू  दीपावली पर कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबन्ध

बाडमेर, 21अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने जिले में दीपावली का पर्व भांति पूर्वक रूप से मनाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत निशोधाज्ञा जारी की है।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्दे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आगजनी की आांका को समाप्त करने के लिए जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाके, बारूद का प्रयोग एवं आतिबाजी पर प्रतिबन्ध रहेगा।

आदो के तहत दीपावली पर जिले में सायं 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पचात प्रातः 6 बजे तक पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं अन्य आतिबाजी भी नहीं की जा सकेगी। जिले में कोई भी व्यक्ति अस्त्र भास्त्र, तेज धार वाले भास्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र भास्त्र, तेज धार वाले भास्त्रों का किसी प्रकार से प्रदार्न करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध भास्त्र अनुज्ञाधारियों अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान भास्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून व भांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा।

आदोानुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अग्निवाहक पटाके यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाके, सिटी पटाके एवं सूतली बम्ब का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टोन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। यह आदो 30 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदो होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावाील रहेगा। आदो की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवो हेतु आवेदन आमन्ति्रत

बाडमेर, 21 अक्टूबर। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रथम वशर में रिक्त रही 30 सीटों पर प्रवो के लिए 2 नवम्बर तक आवेदन पत्र आमन्ति्रत किए गए है।

प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रवो फार्म पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्राप्त कर 2 नवम्बर सायं 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकते है। उन्होने बताया कि प्रवो हेतु प्रथम वरियता उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जो पूर्व में आवेदन कर चुके है परन्तु उन्होने कहीं प्रवो नहीं लिया है या जिन्होने प्रवो लेने के बाद अपना प्रवो निरस्त करवा लिया है। नवीन आवेदकों से रूपये तीन सौ नकद फार्म भाुल्क लिया जाएगा।

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