देवस्थान विभाग के स्थानीय सहायक आयुक्त ने श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पाश्र्वनाथ तीर्थ के अध्यक्ष नैनमल भंसाली को इस पद के लिए अयोग्य करार देते हुए नए अध्यक्ष का चुनाव पांच दिन में करवाने के आदेश दिए हैं। भंसाली को ट्रस्ट के विधान के अनुसार निर्धारित से अधिक उम्र का होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है।
भंसाली के अध्यक्ष व ट्रस्टी बने रहने को मांगीलाल पटवारी की ओर से अधिवक्ता रजत दवे व डॉ. राकेश सिन्हा ने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के विधान की धारा 17 व 19 के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ट्रस्टी बने रहने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। भंसाली 1 फरवरी 2011 को 70 वर्ष के हो गए, इसके बावजूद वर्तमान में जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पाश्र्वनाथ तीर्थ के अध्यक्ष बने हुए हैं, यह नियमविरुद्ध है।
गौरतलब है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने इस वर्ष 29 जून को प्रपत्र संख्या 8 को स्वीकार करते हुए नैनमल भंसाली को नाकोड़ा ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अयोग्य घोषित किया था। इस आदेश के विरुद्ध भंसाली ने विभाग के आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। इस पर आयुक्त ने एक अगस्त को प्रकरण को पुन: सहायक आयुक्त को प्रेषित करते हुए राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 23 के संबंध में जांच कर पुन: आदेश पारित करने का आदेश दिया।
प्रकरण पुन: प्रेषित होने पर सहायक आयुक्त ने जांच कर शुक्रवार को आदेश जारी कर यह निर्धारित किया कि वर्तमान अध्यक्ष नैनमल भंसाली 70 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के कारण ट्रस्टी पद के लिए अयोग्य हो गए हैं, इस प्रकार उनका पद रिक्त माना जाता है। उन्होंने नाकोड़ा ट्रस्ट के न्यास मंडल को पांच दिन में नए अध्यक्ष का चुनाव करने के आदेश भी दिए।
भंसाली के अध्यक्ष व ट्रस्टी बने रहने को मांगीलाल पटवारी की ओर से अधिवक्ता रजत दवे व डॉ. राकेश सिन्हा ने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के विधान की धारा 17 व 19 के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ट्रस्टी बने रहने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। भंसाली 1 फरवरी 2011 को 70 वर्ष के हो गए, इसके बावजूद वर्तमान में जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पाश्र्वनाथ तीर्थ के अध्यक्ष बने हुए हैं, यह नियमविरुद्ध है।
गौरतलब है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने इस वर्ष 29 जून को प्रपत्र संख्या 8 को स्वीकार करते हुए नैनमल भंसाली को नाकोड़ा ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अयोग्य घोषित किया था। इस आदेश के विरुद्ध भंसाली ने विभाग के आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। इस पर आयुक्त ने एक अगस्त को प्रकरण को पुन: सहायक आयुक्त को प्रेषित करते हुए राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 23 के संबंध में जांच कर पुन: आदेश पारित करने का आदेश दिया।
प्रकरण पुन: प्रेषित होने पर सहायक आयुक्त ने जांच कर शुक्रवार को आदेश जारी कर यह निर्धारित किया कि वर्तमान अध्यक्ष नैनमल भंसाली 70 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के कारण ट्रस्टी पद के लिए अयोग्य हो गए हैं, इस प्रकार उनका पद रिक्त माना जाता है। उन्होंने नाकोड़ा ट्रस्ट के न्यास मंडल को पांच दिन में नए अध्यक्ष का चुनाव करने के आदेश भी दिए।
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