राजस्थान के एक और मंत्री पर चलेगा केस
हिंडौन। अपह्रत एएनएम भंवरी देवी मामले में फंसे जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के बाद प्रदेश के एक और मंत्री मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। हिंडौन की अदालत ने खनन मंत्री भरोसीलाल जाटव सहित 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जाटव पर अवैध खनन का आरोप है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। बोरून्दा निवासी अपह्वत एएनएम भंवरी देवी मामले में शनिवार को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के खिलाफ हत्या, रेप और आपराधिक षड़यंत्र का केस दर्ज किया गया है।जोधपुर जिले के बिलाड़ा के सिविल न्यायालय ने भंवरीदेवी से दुष्कर्म, अपहरण तथा हत्या की धाराओं में जांच करने के आदेश दिए थे। बिलाड़ा थाने में पहले से दर्ज भंवरी के अपहरण के मामले के साथ यह परिवाद जोड़ा गया है।
एएनएम भंवरीदेवी के पति अमरचन्द की ओर से न्यायालय में पेश परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरना के खिलाफ मामला दर्ज करने का यह फैसला सुनाया था। उन्होंने पुलिस को परिवाद भेजकर अपहरण की प्राथमिकी 383/11 के साथ ही मदेरणा के खिलाफ भादंसं की धारा 302, 376, 365 व 120बी के तहत जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही समय-समय पर अनुसंधान की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए गए।
हिंडौन। अपह्रत एएनएम भंवरी देवी मामले में फंसे जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के बाद प्रदेश के एक और मंत्री मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। हिंडौन की अदालत ने खनन मंत्री भरोसीलाल जाटव सहित 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जाटव पर अवैध खनन का आरोप है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। बोरून्दा निवासी अपह्वत एएनएम भंवरी देवी मामले में शनिवार को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के खिलाफ हत्या, रेप और आपराधिक षड़यंत्र का केस दर्ज किया गया है।जोधपुर जिले के बिलाड़ा के सिविल न्यायालय ने भंवरीदेवी से दुष्कर्म, अपहरण तथा हत्या की धाराओं में जांच करने के आदेश दिए थे। बिलाड़ा थाने में पहले से दर्ज भंवरी के अपहरण के मामले के साथ यह परिवाद जोड़ा गया है।
एएनएम भंवरीदेवी के पति अमरचन्द की ओर से न्यायालय में पेश परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरना के खिलाफ मामला दर्ज करने का यह फैसला सुनाया था। उन्होंने पुलिस को परिवाद भेजकर अपहरण की प्राथमिकी 383/11 के साथ ही मदेरणा के खिलाफ भादंसं की धारा 302, 376, 365 व 120बी के तहत जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही समय-समय पर अनुसंधान की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए गए।
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