गुरुवार, 1 सितंबर 2011

भांजी के साथ रेप में मामा को 10 साल कैद

नई दिल्ली।। अदालत ने अपनी 11 साल की भांजी के साथ बलात्कार करने वाले मामा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

अडिशनल सेशन जज ममता तायल की अदालत ने अपने फैसले में 28 वर्षीय दोषी मामा द्वारा नाबालिग भांजी के साथ रेप को घृणित कृत्य बताया। मामला साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डाबड़ी इलाके का है। इस मामले में पुलिस ने 11 जुलाई 2009 को केस दर्ज किया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बलात्कार का अपराध घृणित होता है और जब अपराधी रिश्तेदार हो तो यह और भी ज्यादा घृणित हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में मजबूत न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत होती है।

दोषी ने अपनी भांजी के साथ बलात्कार कर घिनौना और अमानवीय कृत्य किया है। इस घटना ने पीडि़त बच्ची को न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि भावनात्मक तौर पर एक ऐसा दाग दिया है, जो उसे जिंदगी भर सालता रहेगा।

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