शनिवार, 27 अगस्त 2011

सीमावर्ती गांवों में रात्रि विचरण पर प्रतिबंध

सीमावर्ती गांवों में रात्रि विचरण पर प्रतिबंध

बाड़मेर। जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर जिले में भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगाया है। जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाड़मेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामो में लागू होगा।
प्रतिबन्घित समय- इन गांवों में सांय 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई कि वे उक्त प्रतिबन्घित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

प्रतिबन्ध वाले गांव- बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिड़ी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खड़ीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेरा का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झेलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रामबानी, राठौडो का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलो का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला सम्मिलित है।

उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलो का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राह्मणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सरला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरो का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजो का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, अग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगांव सम्मिलित है।

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