हाईकोर्ट ने खारिज किए जमानत
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में छत्तीसगढ़ से छपाई की सामग्री लाकर नकली लाखों के नकली नोट छापने के आरोपी के जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने प्रार्थी आरोपी बाड़मेर निवासी जगदीश जैन पुत्र प्रकाश जैन के जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।
अदालत में राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने बताया कि थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 16 मार्च 2011 को इस आशय की सूचना मिली थी। पाल रोड स्थित एक कमरे में भारी मात्रा में नकली नोट बनाने का काम चल रहा है।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में छत्तीसगढ़ से छपाई की सामग्री लाकर नकली लाखों के नकली नोट छापने के आरोपी के जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने प्रार्थी आरोपी बाड़मेर निवासी जगदीश जैन पुत्र प्रकाश जैन के जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।
अदालत में राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने बताया कि थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 16 मार्च 2011 को इस आशय की सूचना मिली थी। पाल रोड स्थित एक कमरे में भारी मात्रा में नकली नोट बनाने का काम चल रहा है।
इस पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो वहां पर जगदीश जैन, राजाराम सुथार, महीपाल आदि नोट छापते हुए मिले। पुलिस ने मौके पर जगदीश को गिरफ्तार किया। साथ ही वहां से कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, 4 लाख के नकली नोट तथा 34 हजार के असली नोट सहित 6 लाख के नकली नोटों के वितरण का हिसाब किताब की डायरी मिली।
उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह छत्तीसगढ़ से सामग्री ला कर नकली नोट छाप रहा था। जोशी ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले का अनुसंधान जारी है। आरोपी का संबंध अंतरराज्यीय गैंग से भी है। इसकी जांच की जा रही है।
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