शुक्रवार, 26 अगस्त 2011

दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा



दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

जैसलमेर & जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने गुरुवार को दो वर्ष पुराने एक दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को सात वर्ष की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार भणियाणा निवासी खेमाराम जाट ने 9 अक्टूबर 2009 को रात्रि 11 बजे मदासर की 1120 आरडी की जम्भेश्वर लिफ्ट से एक बालिका को उठा लिया था। जिसे लेकर वह पहले जोधपुर में रहा और फिर दिल्ली होते हुए उज्जैन के तराना गांव पहुंचा। जहां कई दिनों तक बालिका के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने लड़की व खेमाराम को तराना गांव से बरामद किया और नोख पुलिस थाने में इस मामले को लेकर आईपीसी की धारा 363, 366 व 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद गुरुवार को आरोपी खेमाराम जाट को 363 के तहत 2 साल, 366 के तहत 5 साल व धारा 376 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। फैसले में बताया गया कि तीनों सजाएं साथ साथ चलेगी। परिवादी की ओर से एडवोकेट महेन्द्र चौधरी ने व मुल्जिम की ओर से अब्दुल रहमान ने पैरवी की।

उन्होंने मेले के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय वारदात नहीं हो, इसके लिए सभी दर्शनार्थियों को मेटल डिटेक्टर से गुजारने के निर्देश दिए।

एसपी ने मंदिर परिसर से करणी प्रवेश द्वार एवं उसके आगे तक लगने वाली लम्बी कतारों में खड़े दर्शनार्थियों को जल्द से जल्द दर्शन करवाने के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेला पुलिस थाना, पुलिस चौकी एवं पुलिस कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। इस अवसर पर पुलिस उपअधीक्षक कल्याणमल बंजारा, थानाधिकारी सुरेशकुमार, उपनिरीक्षक नवलसिंह आदि उपस्थित थे।

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