30 आरोपियों को जमानत
बाड़मेर। गुड़ामालानी फरवरी 2009 में गौ प्रकरण को लेकर उग्र भीड़ के पुलिस जीप जलाने, धक्का- मुक्की तथा राजकार्य में बाधा डालने के 30 आरोपियों की बुधवार को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। सोमवार को पुलिस ने प्रकरण के 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया था।जहां उनकी जमानत खारिज हो गई। बुधवार को एडीजे कोर्ट बाड़मेर में आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने आरोपियों को जमानत पर छोडऩे के आदेश दिए। गुड़ामालानी थानाधिकारी ताराराम बैरवा ने बताया कि कस्बे में 21 फरवरी 2009 को गायों व बछड़ों को लेकर विवाद उपजा था। जिसमें उग्र भीड़ ने हाइवे जाम करने के साथ ही पथराव किया। पुलिस थाने की जीप भी उग्र भीड़ ने जला दी थी। सीआइडी (सीबी)की लंबी जांच में 31 जनों को आरोपी बताया गया। सोमवार शाम 31 जनों में से लक्ष्मण विश्नोई पुत्र हीराराम विश्नोई को छोड़कर 30 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
बाड़मेर। गुड़ामालानी फरवरी 2009 में गौ प्रकरण को लेकर उग्र भीड़ के पुलिस जीप जलाने, धक्का- मुक्की तथा राजकार्य में बाधा डालने के 30 आरोपियों की बुधवार को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। सोमवार को पुलिस ने प्रकरण के 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया था।जहां उनकी जमानत खारिज हो गई। बुधवार को एडीजे कोर्ट बाड़मेर में आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने आरोपियों को जमानत पर छोडऩे के आदेश दिए। गुड़ामालानी थानाधिकारी ताराराम बैरवा ने बताया कि कस्बे में 21 फरवरी 2009 को गायों व बछड़ों को लेकर विवाद उपजा था। जिसमें उग्र भीड़ ने हाइवे जाम करने के साथ ही पथराव किया। पुलिस थाने की जीप भी उग्र भीड़ ने जला दी थी। सीआइडी (सीबी)की लंबी जांच में 31 जनों को आरोपी बताया गया। सोमवार शाम 31 जनों में से लक्ष्मण विश्नोई पुत्र हीराराम विश्नोई को छोड़कर 30 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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