शनिवार, 23 जुलाई 2011

निशुल्क दवा वितरण केन्द्र स्थापित करने के लिए गाइडलाइन जारी


जयपुर। प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में दो अक्टूबर से होने वाली निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निशुल्क दवा वितरण केन्द्र स्थापित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है।

जिसके तहत प्रत्येक काउंटर पर उपलब्ध दवा का नाम, मात्रा लिखनी होगी। साथ ही राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की ओर से एक फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं एक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की शिकायत के लिए शिकायत पुस्तिका उपलब्ध रहेगी, जिसका संबंधित अधिकारी रोजाना मॉनिटरिंग करेंगे।
ये है गाइडलाइन
काउंटर की साइज 10 बाई 11 की होगी, लेकिन जगह के आधार पर साइड में परिवर्तन किया जा सकता है। दवा रेक्स में रखी जाएगी। निर्धारित तापमान मेनटेन करने के लिए कोल्ड स्टोरेज उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। दवा वितरण ओपीडी समयानुसार तथा इनडोर मरीजों के लिए रोटेशन व्यवस्था के आधार पर होगी।
फैक्ट फाइल :
14 हजार 500 दवा वितरण केन्द्र
33 ड्रग वेयर हाऊस
325 जेनेरिक दवाएं
इनका कहना है
मरीजों की परेशानियों को देखते हुए राजकीय अस्पतालों में स्थापित किए जाने वाले निशुल्क दवा वितरण केंद्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है।

डॉ.समित शर्मा, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 

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