शनिवार, 25 जून 2011

दहेज प्रताड़ना कानून में दी जाएगी ढील !

दहेज प्रताड़ना कानून में दी जाएगी ढील !
 

नई दिल्ली। दहेज प्रताड़ना कानून के दुरूपयोग के बढ़ते मामलों के चलते इस कानून में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कानून आयोग दहेज कानून के दुरूपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाने का विचार कर रहा है।


इस कानून में संशोधन के बाद वर-वधु पक्ष को मामले पर समझौता करने या केस वापस लिए जाने का मौका दिया जाएगा। जब तक यह समझौता नहीं हो जाता आरोपी को जेल में रहना होगा। अन्यथा उसे कोर्ट से जमानत का इंतजार करना होगा।

उल्लेखनीय है कि जस्टिस पी. वी. रेड्डी की अध्क्षता में देश भर के लोगों की इस मसले पर राय ली गई। जिस पर मौजूदा कानून में संशोधन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं कमीशन का मानना है कि यह अपराध गैर जमानती श्रेणी में आना चाहिए।

कमीशन द्वारा किए सर्वे में सामने आया कि देश में धारा 498ए के तहत एक लाख 33 हजार 759 मामले लंबित हैं। इनमें तीन लाख 60 हजार 482 आरोपियों पर सुनवाई चल रही है। आरोपियों में से 46 हजार 403 न्यायिक हिरासत है जबकि दो लाख 19 हजार 358 जमानत पर रिहा हो चुके हैं। 

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