गुरुवार, 9 जून 2011

वृद्धवस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष

वृद्धवस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष 
 

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता की आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में उम्र सीमा घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से 72.32 लोग लाभान्वित होंगे।

साथ ही मंत्रिमण्डल ने 80 वर्ष व इससे ऊपर की उम्र वालों की पेंशन राशि 200 से बढ़ाकर 500 रूपए करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। नए नियम गत एक अप्रैल से प्रभावी माने जाएंगे। नए प्रस्तावों से सरकार पर 2270 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वृद्धवस्था पेंशन की पात्रता की आयु सीमा घटाए जाने से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत भी पात्रता आयु सीमा 40-64 वर्ष की बजाए 40-59 वर्ष तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत आयु सीमा 18-64 वर्ष के बजाए 18-59 वर्ष हो जाएगी।

पेंशन राशि बढ़ने का फायदा 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 26 लाख 49 हजार लोगों को मिलेगा। इस समय 65 वर्ष से अधिक आयु और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे एक करोड़ 69 लाख लोगों को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। 

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