सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों का प्राथकिता से निस्तारण करं - अतिरिक्त जिला कलक्टर सात प्रकरणों का निस्तारण
जैसलमेर, 27 मई/ अतिरिक्त जिला कलक्टर बलदेवसिंह उज्जवल ने अघिकारियों को निर्देश दिए कि जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कराएं ताकि इस उच्च स्तरीय फोर्म से परिवादियों को समय पर राहत मिल सकें। समिति में दर्ज 21 प्रकरणों में से विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात सात प्रकरणों का समिति स्तर से निस्तारण कर दिया गया।
अतिरिक्त जिला कलक्टर उज्जवल ने शुक्रवार को जैसलमेर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक के अवसर पर यह निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गुमानसिंह बारहठ, नव नियुक्त मनोनीत सदस्य जैसलमेर समिति के प्रधान मूलाराम चौधरी, सदस्य डॉ.रामजी राम , शंकरलाल माली, खटनखां, पवन सुदा, श्रीमती प्रेमलता चौहान के साथ ही अन्य अधिकारीगण एवं परिवादी उपस्थित थे।
बैठक में समिति सदस्यों ने भी कहा कि सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों में परिवादियों को समय पर राहत मिले इसके लिए अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों में विशेष रूचि दिखा कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। बैठक में परिवादी सगतसिंह के बकाया वेतन एवं स्थिरीकरण के मामले में जिला शिक्षाधिकारी प्रभूलाल मीणा ने बताया कि इस प्रकरण को उपनिदेशक कार्यालय जोधपुर में भिजवाया जा चुका है इसलिए समिति स्तर से यह प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है। दिलीप सिंह अध्यापक आसुतार के एरियर भुगतान के मामले में बताया कि एरियर का भुगतान परिवादी के बैंक खाते में जमा करवा दिया गया है एवं जी.पी.एफ. एवं एस.आई. की पास-बुके पूर्व में भिजवायी जा चुकी है इसलिए यह प्रकरण भी निस्तारण कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने ओमप्रकाश पाठक अध्यापक के मामले में जिला शिक्षाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
समिति की बैठक में परिवादी रेखाकंवर, बी.पी.एल.चयनित को उसके मुखीया की मृत्यु पर कलेम दिलवाने के संबंध में विकास अधिकारी रमेशचन्द्र माथुर ने बताया कि जनश्री बीमा योजना के तहत प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम जोधपुर को प्रेषित कर दिया गया है, इसलिए यह प्रकरण निस्तारित कर दिया गया। इस मामले में समिति सदस्यों ने विकास अधिकारी को बी.पी.एल.परिवार की रेखाकंवर को आवास सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।
परिवादी विनोद कुमार ने आवासीय कॉलोनी में आवेदित भूखण्ड की राशि दिलाने के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने आयुक्त नगरपालिका एम.आर.लोहिया को निर्देश दिये कि लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना में जिन लोगों के आवेदन के पैसे बकाया है उन्हें समय पर भुगतान करावें। परिवादी भूरसिंह के पुस्तैनी कब्जासुदा भूखण्ड के मामले में आयुक्त नगरपालिका को आवश्यक जांच करने, गुमानाराम एवं जेठाराम के मामलों में अगली बैठक से पूर्व आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में समिति में दर्ज 21 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गयी एवं परिवादियों को भी सुना गया।
उप अधीक्षक पुलिस पहाड़सिंह राजपुरोहित ने जिले की कानून व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला। जिला रसद अधिकारी घनश्याम पारीक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी दी।
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शनिवार व रविवार को होंगे खरीफ शिविर
जैसलमेर, 27 मई/कृषि विभाग द्वारा खरीफ अभियान के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को जैसलमेर समिति की ग्राम पंचायत धायसर व नाचना तथा सांकड़ा समिति की ग्राम पंचायत लोहारकी व ओला एवं सम समिति की ग्राम पंचायत सांगड़ व म्याजलार में कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर आयोजित होंगे।
इसी प्रकार रविवार - 29 मई को जैसलमेर समिति की ग्राम पंचायत बडौड़ागांव व सत्याया, सांकडा समिति की ग्राम पंचायत छॉंयण व बान्धेवा तथा सम समिति की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ व सत्तो में कृषिज्ञान एवं आदान शिविर लगेगें।
जिला कलक्टर गिरिराजसिंह कुशवाहा ने इन क्षेत्रों के किसानों से आग्रह किया है कि वे इन कृषि ज्ञान शिविरों में अधिकाधिक संख्या में पहुँच कर इस शिविर का पूरा-पूरा लाभ उठाएं।
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शनिवार को सांकड़ा में मेगा नसबंदी शिविर
जैसलमेर, 27 मई/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार - 28 मई, को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांकड़ा में मेगा नसबंदी शिविर का आयोजन रखा गया है।
इसी प्रकार शनिवार को ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवा म परिवार कल्याण नसबंदी शिविर आयोजित होगा।
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भीषण गर्मी को देखते हुए महानरेगा श्रमिकों को राहत
जैसलमेर, 27 मई/ भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए महानरेगा में श्रमिकों को कार्य समय में छूट प्रदान की गयी है वहीं टास्क दरें आधी कर दी गई हैं।
जिला कलक्टर गिरिराज सिंह कुशवाहा ने बताया कि तापमान में अत्याधिक बढोतरी तथा उसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की कार्य क्षमता में हृास होने व श्रमिकों में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप फैलने की संभावनाओं व इससे श्रमिकों में तापघात अथवा मृत्यु की आशंका के परिपेक्षय में विभिन्न टास्क दरों में 20 प्रतिशत कटौती एवं कार्य समय में 4 घंटे की छूट अनुमत की गई है अर्थात् नरेगा के तहत निर्धारित टास्क दर ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित टास्क दरों का 50 प्रतिशत रहेगा।
उन्होंने बताया कि महानरेगा कार्य स्थल पर नियोजित मेट द्वारा कार्यो का संचालन इस प्रकार किया जावें कि श्रमिक प्रातः 6 बजे कार्य करते हुए बिना अवकाश अंतराल के प्रात 10 बजे तक उक्त निर्धारित टास्क पूर्ण कर घर लौट सकें। यह व्यवस्था 13 मई,2011 से लागू होगी एवं 30 जून, 2011 तक अथवा मानसून आने तक जो भी पहले हो तक के लिए प्रभावशील होगी।
जिला कलक्टर कुशवाहा ने विकास अधिकारीगण एंव संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सियों को उक्त अवधि के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार श्रमिकों से निर्धारित टास्क पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगें।
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