गुरुवार, 12 मई 2011

सेना के कर्नल की मोटर दुर्घटना में मृत्यु पर 53 लाख 23 हजार रुपये का हर्जाना


सेना के कर्नल की मोटर दुर्घटना में मृत्यु पर 53 लाख 23 हजार रुपये का हर्जाना
        जैसलमेर, 12 मई/मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण जैसलमेर के न्यायाधीश जमनादास थानवी द्वारा एम.ए.सीटी प्रकरण संख्या 20/2010 में 7 मई, 2011 को निर्णित किए गये मामले में पीड़ित पक्ष को 53 लाख 23 हजार रुपये की प्रतिकर राशि एवं इस राशि पर ब्याज के आदेश पारित किए है। जैसलमेर जिले में इतनी बड़ी राशि के हर्जाने का यह संभवतः पहला मामला है।
        इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विगत 24 दिसम्बर 2009 को रात्रि के 8 बजे कर्नल कमाडिंग ऑफिसर प्रणीत गोयल, आसाम रेजीमेन्ट अपनी रेजीमेंट की जिप्सी से जैसलमेर से रवाना होकर अपने युनिट स्थल बाड़मेर नेशनल हाई वे संख्या 15 पर जा रहे थे तो फतेहगढ़ से एक कि.मी. बाड़मेर की तरफ पहुँचने पर ट्रक संख्या आर.जे.-22 जी. 710 के चालक मदनसिंह ने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चला कर बिना संकेत दिए गलत साईड में सड़क के दाहिनी तरफ मुड़ कर जिप्सी के सामने से टक्कर मारी जिससे कर्नल कमाडिंग ऑफिसर प्रणीत गोयल के सिर में गंभीर चोट आई तथा जोधपुर के एम.डी.एम. अस्पताल में ईलाज के दौरान 3 जनवरी 2010 को मृत्यु हो गई।
        इस पर न्यायालय में मामला सामने आया। जिसमें स्वर्गीय कर्नल प्रणीत गोयल की पत्नी श्रीमती जुही गोयल, माता श्रीमती मीरा गोयल एवं उनके दो नाबालिग पुत्र करण व कुणाल आदि ने मोटरयान दुर्घटना में क्लेम पेश किया तथा स्व. कर्नल प्रणीत गोयल का वेतन 75 हजार 205 रुपया प्रतिमाह होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर न्यायाधीश जमनादास थानवी द्वारा प्रार्थीगण को 53 लाख 23 हजार रुपया की क्षतिपूर्ति दिलवाए जाने के आदेश राजस्थान सरकार व ट्रक चालक के विरूद्ध पारित किए। इस राशि पर आवेदन-पत्र पेश करने की तारीख से ब्याज दिए जाने के भी आदेश दिये गए हैं।
        इस प्रकरण में स्व. कर्नल प्रणीत गोयल की बेवा श्रीमती जूही गोयल(निवासी रुड़की उत्तराखण्ड) की तरफ से अधिवक्ता चन्दनाराम चौधरी ने पैरवी की। सरकार की ओर से महेन्द्र कुमार चौधरी, तथा ट्रक ड्राईवर की तरफ से अधिवक्ता ए.आर.मेहर ने पैरवी की।

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