हत्या के 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास |
सवाई माधोपुर अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) मुकेश त्यागी ने सोमवार को हत्या के 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अपर लोक अभियोजक (फास्ट ट्रैक) सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उलियाणा निवासी धारासिंह ने 31 मई 2007 में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 मई को शाम आरोपी आशाराम, मौजीराम व हनुमान मीणा आदि उसके खेत में पेड़ को काट रहे थे। धारासिंह के पेड़ काटने से मना करने पर तीनों मुलजिम उसे मारने के लिए पीछे भागे लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। कुछ देर बाद जब उसके पिताजी सूरजमल खाना खाने के लिए घर जा रहे थे तो गांव के नाले के पास पहले से घात लगाकर बैठे तीनों मुलजिमों ने उसके पिता को लाठियों से पीटा। तीनों मुलजिमों ने खेत पर आकर धारासिंह, श्याम लाल, हरिराम, मुनीम लाल, रामसिंह व राम भरोसी से मारपीट की जिससे हरिराम की मृत्यु हो गई जबकि मुनीम लाल, राम भरोसी तथा सूरजमल के गंभीर चोंटें आई थी। न्यायाधीश ने आशाराम, जयराम, मियाराम, हनुमान, नंदा उर्फ नंद किशोर, श्योकरण, मौजीराम, रतन, रामफूल, कमलेश, रामकेश निवासी उलियाणा को आजीवन कारावास की सजा का आदेश पारित किया। |
मंगलवार, 31 मई 2011
हत्या के 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
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