शुक्रवार, 25 मार्च 2011

जानलेवा हमले के अभियुक्त को दस साल के कारावास की सजा सुनायी गई


जानलेवा हमले के अभियुक्त को दस साल के कारावास की सजा सुनायी गई
       जैसलमेर, 25 मार्च/जैसलमेर के माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जमनादास थानवी ने जिले की बीरमाणी में 13 मार्च 2010 को बकरिया चरा रहे खंगारसिंह पर जानलेवा हमले के मामले में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त कोजराजसिंह राजपूत निवासी बीरमाणी (पुलिस थाना झिनझियाली) अलग-अलग धाराओें में दो वर्ष का कठोर कारावास तथा दो सौ रुपया अर्थदण्ड के साथ ही आठ वर्ष छह माह सात दिन का के कारावास और 2200 रुपए अर्थ दण्ड की सजाएं सुनायी हैं। ये सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। निर्णय में कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि को उक्त कारावास अवधि से मुजरा कर दी जाए।
       जिला एवं सैशन न्यायाधीश के दण्डादेश के अनुसार सैशन प्रकरण संख्या 49/2010 में ये सजाएं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 341, 324, 326 एवं 307 में सुनायी गई हैं। इस मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक महेन्द्रकुमार चौधरी तथा अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता किशनसिंह भाटी ने पैरवी की।

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