मंगलवार, 2 अप्रैल 2019

बाड़मेर, लोकसभा चुनाव के लिए पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं

बाड़मेर, लोकसभा चुनाव के लिए पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं


बाड़मेर, 02 अप्रैल। लोकसभा चुनाव मंे बाड़मेर सीट के लिए मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मंगलवार को पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। हालांकि अब तक छह लोग नामांकन पत्र खरीद चुके है।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन का समय निर्धारित था। इस दौरान पहले दिन कोई भी अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं पहुंचा। उनके मुताबिक सोमवार को एक एवं मंगलवार को पांच लोगांे ने नामांकन पत्र खरीदे। उनके मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 9 अप्रैल तक चलेगी। इसके उपरांत 10 अप्रैल को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे उम्मीदवारांे के समक्ष स्क्रूटनी होगी। नाम वापसी की तिथिद 12 अप्रैल है, इसी दिन उम्मीदवारांे को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सूचना बोर्ड पर चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित किए गए चुनाव चिन्हांे संबंधित सूचना चस्पा की गई है। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुलिस की ओर से जिला मुख्यालय पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए है।

एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम 5 अप्रैल को
बाड़मेर, 02 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे मतदाता जागरूकता एवं लोकसभा चुनाव मंे शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताआंे को प्रेरित करने के लिए जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हाल मंे 5 अप्रैल को एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम का आयोजन होगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि 5 अप्रैल को शाम 7 से रात्रि 9 बजे तक मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमांे की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके लिए नगर परिषद के आयुक्त को माकूल इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा आमजन, विभागीय अधिकारियांे एवं कार्मिकांे से एक शाम मतदाता जागरूकता मंे उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है।

विद्यालयों में केरियर गाइडेंस पोर्टल आमुखीकरण 5 अप्रैल को
- विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल उपयोग किए जाने के संबंध में दी जाएगी जानकारी।
बाड़मेर, 02 अप्रैल। राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केरियर गाइडेंस की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ राजीव गांधी केरियर गाइडेंस पोर्टल के संबंध में 5 अप्रैल को सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ ने इस संबंध में राज्य के समस्त  मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैैं। इसके तहत सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मार्च-2019 में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो चुके कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के सभी छात्र-छात्राओं का एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। उनके मुताबिक 5 अप्रैल को प्रातः 10ः15 बजे सम्बन्धित विद्यालय के संस्था प्रधान अथवा उपलब्ध अन्य विशेषज्ञों की ओर से ऑनलाइन केरियर गाइडेंस पोर्टल को प्रयोग किए जाने की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। बोरड़ ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से कक्षा 9-12 के विद्यार्थी हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में 200 से अधिक व्यावसायिक और 237 पेशेवर केरियर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थी छात्रवृत्ति, शिक्षा योजनाओं, कॉलेज विकल्पों, विभिन्न प्रवेश परीक्षा विवरणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी 455 से अधिक कैरियर विकल्पों, 10 हजार कॉलेजों, 960 से अधिक छात्रवृत्ति और 955 से अधिक प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ‘राजीव गांधी केरियर गाइडेंस पोर्टल’ को वेबसाइट https://rajcareerportal.com पर क्लिक करके देखा जा सकता है।

न्यायालयों के नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी
बाड़मेर, 02 अप्रैल। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचनाएं जारी कर न्यायालयों के नाम परिवर्तित किए है।
अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बाड़मेर का नाम परिवर्तित कर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बाड़मेर तथा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाड़मेर का नाम परिवर्तित कर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाड़मेर किया गया है। 

जैसलमेर,चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आपराधिक मामलों की सूचना करनी होगी सार्वजनिक

  जैसलमेर,चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आपराधिक मामलों की सूचना करनी होगी सार्वजनिक

        जैसलमेर, 02 अप्रैल। लोकसभा चुनाव 2019 में सभी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रारूप 26 में लम्बित आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना देने के साथ-साथ मतदान होंने की तारीख से दो दिवस पहले तक तीन अलग अलग तिथियों में समाचार पत्रों एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा।

       जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि आपराधिक पूर्ववृत वाले व्यक्तियों की ओर से निर्वाचन लड़ने से सम्बन्धित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रपत्र-26 में लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्यौरा बडे अक्षरों में देना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रपत्र सी-1 में नामांकन वापिस लेने की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख तक तीन बार लम्बित मामलों की सूचना समाचार पत्रों में कम से कम 12 फोंट के आकार में समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना आवश्यक होगा।

       जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि राजनीतिक दलों की ओर से खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामलें में चाहे मान्यता प्राप्त दल हों या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हों, ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलें चाहे वे लम्बित हो या पूर्व में दोषसिद्व हो गये हो, से जुडे़ अभ्यर्थियों को खडे़ करने वाले मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए भी यह अपेक्षित हैं कि वे इस सम्बन्ध में अपनी वेबसाइट के साथ टी.वी. चैनलों में तथा व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित करवानी होगी। सभी राजनीतिक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट भी देगें, जिसमें इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं प्रकाशित पेपरों की कटिंग संलग्न करनी होगी।

       उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यदि सरकारी आवास आवंटित है तो उसके विरूद्व बकाया देन-दारियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त शपथ-पत्र के लिए प्रावधान सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों एवं सरकारी देयताओं से सम्बन्धित मद के अंतर्गत प्रारूप-26 में शामिल कर दिया गया है।

न्यायालय ने ये दिये आदेश-

-निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग की ओर से उपबंधित प्रारूप भर कर यथोचित ब्यौरा देगा।

-अभ्यर्थी के विरूद्व लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्यौरा बड़े अक्षरों में जायेगा।

-यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकिट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने विरूद्व लम्बित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देना अपेक्षित है।

-सम्बन्धित राजनीतिक दल आपराधिक पूर्ववृत वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर डालना बाध्य होगा।

-अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनीतिक दल अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त के बारे में अपने इलाके में व्यापक रूप से वितरित किये जाने समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे।

----00----

लोकसभा चुनाव-2019

निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के

प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कानूनी कार्यवाही

जैसलमेर, 02 अप्रैल। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी मानिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। शहरी क्षेत्रों मे निजी सम्पत्ति पर विज्ञापन नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी सम्पत्ति मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है।



निजी वाहन पर प्रचार से न हो असुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पंसद के किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का झंडा, स्टीकर लगाता है, तथा यदि इससे राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति के बिना अपने वाहन पर झंडे या स्टीकर इस प्रकार लगाता है कि जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एव आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।          उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से प्रयोग में लिए गए उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा उसका ईधन तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। इस क्रम में प्रचार के लिए काम में लिए जा रहे अन्य वाहन भी अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल होंगे। मेहता ने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार वाहन के रूप में माना जाएगा, अतः वाहन को प्रचार वाहन के रूप में उपयोग में लेने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। साथ ही उस वाहन का मूल परमिट वाहन के विंड स्क्रीन  पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

नियमों के तहत करंें लाउडस्पीकर का उपयोग

चुनाव के दौरान वाहनों तथा वीडियोे रथ वाहन में सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता हैं। लेकिन लाइडस्पीकरों का उपयोग रातः 10 से प्रातः 6 बजे तक निषिद्ध अवधि में नहीं किया जा सकेगा।

नहीं हो सकेगा साड़ी, कमीज आदि परिधानों का वितरण

मेहता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जुलूसों में कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल टोपी, मास्क स्कार्फ आदि उपलब्ध करवा सकता है लेकिन रैलियों, सभाओं, जुलूसों आदि में साड़ी, कमीज आदि परिधानों वितरण नहीं किया जा सकेगा।

संस्थान प्रबंधन से लेनी होगी एनओसी

जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि राजनीतिक सभाओं के लिए सरकार, स्थानीय निकाय, उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों, हॉल्स, ऑडिटोरियम आदि का उपयोग राजनीतिक सभाओं के लिए किया जा सकता है लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि इन का उपयोग सभी राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा समानता के आधार पर किया जाए ओर किसी दल या अभ्यर्थी का इन पर एकाधिकार नहीं रहेगा, साथ ही राजनीतिक दल या अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि सभा स्थलों पर प्रचार सामग्री सभा समाप्ति के तुरंत बाद हटा ली जाए।

कॉलेज, स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी स्कूल या कॉलेज के शैक्षणिक सत्र पर किसी भी प्रकार का वितरीत असर न हो। संस्थान प्रबंधन को इस पर कोई आपत्ति न हो तथा उपखंड अधिकारी से कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो। उन्होंने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह अनुमति प्रदान की जाएगी। इन मैदानों में किसी भी प्रकार की क्षति की स्थिति में किसी मुआवजे के लिए सम्बंधित राजनीतिक दल उत्तरदायी माना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक सम्पति या अन्य की सम्पत्ति को जान बूझकर क्षति पहुंचाने का मामला पाए जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

---000---

’उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों के वाहनों पर लगाने होंगे भिन्न-भिन्न रंग के परमिट’

जैसलमेर, 02 अप्रैल। जिले मंे लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार अवधि में उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार व चुनाव सामग्री पहुंचाने के उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के लिए भिन्न-भिन्न रंग के परमिट जारी किए जाएंगे जो वाहन के विंड स्क्रीन पर सहजदृश्य स्थान पर चिपकाये जायेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव प्रचार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए नीले रंग का परमिट एवं चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए भूरे रंग का परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा । इसी प्रकार चुनाव प्रचार अवधि के दौरान चुनाव प्रचार अभियान के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता के लिए हरे रंग का परमिट व मतदान दिवस के दिन उपयोग के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता के लिए पीले रंग का परमिट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। सभी परमिट 9 इंच गुणा 6 इंच चैकोर होंगे।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 के तहत जिन वाहनों पर निर्धारित रंग के परमिट नहीं लगे पाये जाने पर वाहन जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

----000----

लोकसभा चुनाव-2019

पैम्पलेट पोस्टर पर मुद्रक-प्रकाशक

का नाम पता लिखना जरूरी

      जैसलमेर, 02 अप्रैल। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निर्वाचक पैम्पलेट एवं पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के लिए जिले में स्थित मुद्रक, मुद्रणालयों एवं समाचार पत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

      जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रकाशित-मुद्रित कराए जाने वाले सभी प्रकार के निर्वाचन पैम्पलेट, पोस्टर या ऐसी अन्य सामग्री पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अनुसार उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता स्पष्ट लिखना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पैम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नही करा सकेगा जब तक प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित कर दो प्रतियों में मुद्रक को नही दे दी जाती है। मुद्रण से पूर्व प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करनी होगी। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां, घोषणा पत्र, मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और कीमत से संबंधित सूचना जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

      इस संबंध में प्रिन्टिंग पे्रस प्रोपराईटर के साथ जिला निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी चचंल वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को डीआरडीए सभागार में बैठक ली गई जिसमें उन्होंने पैम्पलेटर, पोस्टर आदि के मुद्रण के प्रतिबंध के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने धारा 127 क पैम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में बताया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेटर अथवा पोस्टर कर मुद्रण एवं प्रकाषन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाषित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाषक का नाम व पता न लिखा हो। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाषन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधों की उनको जानकारी दी एवं पालना करने के निर्देष दिए। बैठक में कोषाधिकारी एवं सहायक नोडल प्रभारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ सुषील भाटिया भी उपस्थित थंे।

      उन्होंने बताया कि इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें कारावास एवं जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कारावास को छह माह तक या जुर्माने को दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त करने की कार्यवाही भी शामिल है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के 24 अगस्त, 2004 के आदेश तथा निर्वाचन विभाग राजस्थान के 3 सितम्बर, 2013 के आदेश के अनुसार यह सभी प्रावधान प्रिन्ट मीडिया-समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर भी लागू होंगे। बैठक में प्रिन्टिंग पे्रस के प्राॅपराईटर उपस्थित थें।

---000---

घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानांे पर नहीं हों

      जैसलमेर, 02 अप्रैल। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देषों की पालना में मंगलवार को नगर परिषद जैसलमेर क्षेत्र मे जिला रसद अधिकारी डाॅ. बी.एल.मीना एवं प्रवर्तन अधिकारी सवाई राम सुथार ने जैसलमेर शहर के मुख्य स्थानों यथा हनुमान चैराहा, गांधी सर्किल एयरपोर्स रोड गडीसर चैराहा और रेलवे स्टेषन आदि पर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पहुच कर उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग किये जाने के संबंध में कडी चेतावनी देकर आगाह किया कि वे किसी भी परिस्थिति में सब्सिडी वाले घरेलू सिलेण्डर का उपयोग नहीं करे।

      जिला रसद अधिकारी मीणा द्वारा  अवगत कराया गया कि आगामी दिनों में विषेष अभियान चलाकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किये जाना पाने पर  मौके पर ही सिलेण्डर जब्त कर उनके विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय ओर वितरण विनियम) आदेष 2000 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में ली जायेगी।

---000---

 पीएसीएल में निवेषकों की धनराषि वापस दिलानें के

लिए निःषुल्क आॅनलाईन आवेदन पत्र भरवाये जावें

       जैसलमेर, 02 अप्रैल। जिला कलक्टर नमित मेहता ने विकास अधिकारी पंचायत समिति जैसलमेर, सम व सांकडा को पत्र प्रेषित कर निर्देषित किया है कि वे पल्स एग्रो काॅरपोरेषन लिमिटेड कम्पनी में किसानों और पीडित मजदूरों द्वारा किए गए निवेष की राषि वापिस के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में पंचायत समिति स्तर पर निवेषकों के आॅनलाईन आवेदन पत्र भरवाने के लिए निःषुल्क सुविधा केन्द्र स्थापित किए जावें साथ ही 1 अप्रैल से ही निवेषकों के आॅनलाईन फार्म भरवाये जाने प्रारम्भ किये जाने के निर्देषों की पालना में वे आवष्यक कार्यवाही सुनिष्चित करें।

       जिला कलक्टर ने तीनों विकास अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे पंचायत समिति स्तर पर निःषुल्क सुविधा केन्द्र के माध्यम से पल्स एग्रो काॅरपोरेषन लिमिटेड कम्पनी में किसानों और पीडित मजदूरों द्वारा किए गए निवेष की राषि वापिस दिलवाये जाने के लिए निःषुल्क आॅनलाईन आवेदन पत्र भरवाये जाने की कार्यवाही सुनिष्चित करें।

---0