सोमवार, 5 मार्च 2018

*सीकर वायुसेना अधिकारी से जबरन वसूला टोल टैक्स,कन्ज्यूमर कोर्ट ने लगाया जुर्माना*



*सीकर वायुसेना अधिकारी से जबरन वसूला टोल टैक्स,कन्ज्यूमर कोर्ट ने लगाया जुर्माना*
सीकर:भारतीय वायुसेना के फ्लाईंग आँफिसर से अखैपुरा टोल प्लाजा पर जबरन टोल वसूलने पर सीकर उपभोक्ता मंच ने टोल कम्पनी को टोल टैक्स पेटे वसूली राशि वापिस देने के आदेश दिये है.उपभोक्ता मंच ने मानसिक संताप व परिवाद व्यय पेटे 13 हजार रु.परिवादी अधिकारी को एवं 10 हजार रु.राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष,जयपुर में देने के आदेश दिये है.

जोराहट(असम) में पदस्थापित आजाद नगर,नवलगढ रोङ निवासी वायुसेना फ्लाईंग आॅफिसर अजन्य चौधरी ने परिवाद दायर कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अखैपुरा टोल प्लाजा कम्पनी के खिलाफ शिकायत की थी कि अखैपुरा टोल प्लाजा पर दिनांक 25.07.2015 को अपना सेवा पहचान पत्र दिखाने के बावजूद भी जबरन टोल राशि 35 रु.वसूल की गई जबकि इसी दिन टांटियाबास टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं वसूला गया था.अप्रार्थी एनएचएआई व अखैपुरा टोल प्लाजा कम्पनी ने इसे नियमानुसार वसूली बताया.

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं सदस्य डाॅ.प्रदीप कुमार जोशी ने अपने फैसले में माना कि सेवारत वायुसेना के अधिकारी द्वारा सेवा पहचान पत्र टोलकर्मियोॆ को दिखाने के बावजूद जबरन राशि वसूली न केवल सेवा में न्यूनता है बल्कि राष्ट्र सेवा में लगे सैन्य अधिकारी के साथ गलत आचरण चिंता का विषय है तथा गैर कानूनी है.

मंच ने अपने आदेश में एनएचएआई व टोल कम्पनी को गलत रुप से वसूली टोल राशि 35 रु.आदेश दिनांक से एक माह में परिवादी को वापस अदा करने के साथ ही मानसिक संताप पेटे 10 हजार रु.व परिवाद व्यय पेटे 3 हजार रु.का भुगतान करने को कहां है.साथ ही अखैपुरा टोल प्लाजा प्रबंधक को आदेशित किया है कि वो राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष,जयपुर में 10 हजार रु.जमा करवाये.

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