गुरुवार, 22 मार्च 2018

आर्म्स लाइसेंसधारकों को एक अप्रैल से पहले लेना होगा यूनिक आईडी नम्बर

आर्म्स लाइसेंसधारकों को एक अप्रैल से पहले लेना होगा यूनिक आईडी नम्बर
आर्म्स लाइसेंसधारकों को एक अप्रैल से पहले लेना होगा यूनिक आईडी नम्बर
आर्म्स लाइसेंसधारकों को एक अप्रैल से पहले यूनिक आइडेन्टिफिकेशन नम्बर लेना होगा. इसके बिना आर्म्स लाइसेंस अवैध माना जाएगा. इस अनिवार्यता के चलते जयपुर जिला प्रशासन ने आर्म्स लाइसेंसधारकों को यूनिक आई डी जारी करने की अवधि 11 दिन बढ़ा दी है. अब यह अवधि 31 मार्च कर दी गई है.




राष्ट्रीय आंकड़ा कोष परियोजना के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार यूनिक आइडेन्टिफिकेशन नम्बर के बिना किसी भी आयुध लाइसेंस को एक अप्रेल 2018 से वैध नहीं माना जाएगा. इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित आयुध लाइसेंसधारकों को नोटिस जारी कर यूनिक आईडी 31 मार्च तक लेने की सूचना दी है.

जयपुर जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्राधिकार के ऐसे लाइसेंसधारक, जिन्होंने अभी तक यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त नहीं किए हैं, वे एनडीएएल के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति कर उसे अपने क्षेत्र से संबंधित थानाधिकारी से सत्यापित करवाकर उसे 31 मार्च से पहले जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जयपुर की न्याय शाखा में प्रस्तुत करें. यूनिक आईडी के अभाव में एक अप्रेल 2018 से आर्म्स वैध नहीं माना जाएगा. लाइसेंसधारकों की सुविधा के लिए यह तिथि बढ़ाई गई है. पहले इसके लिए 20 मार्च तिथि तय थी. अब तिथि बढ़ जाने से लाइसेंसधारकों को 11 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाएगा.

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