शनिवार, 3 मार्च 2018

बाड़मेर प्रधानमंत्री आवास योजना मंे वंचित परिवारांे के नाम 8 मार्च तक जुड़वाएं



बाड़मेर पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित
बाड़मेर, 03 मार्च। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पंचायत उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 5 मार्च को मतदान दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि मतदान दिवस 5 मार्च को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा राज संस्थाओं के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों, संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों, आकस्मिक कामगारों को सवैतनिक अवकाश देय होगा।

पांच मार्च तक सूखा दिवस घोषितः जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों के अनुसरण में पंच, सरपंच के उपचुनाव क्षेत्रों एवं इनसे लगते हुए 5 किलो मीटर परिधिय क्षेत्र में 5 मार्च को सांय 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। उक्त आदेश संबंधित उपचुनाव क्षेत्रों में उल्लेखित अवधि में तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे तथा पुनर्मतदान के दिन मतदान होने पर लागू होंगे।

पंचायतीराज उप चुनाव के लिए प्रशिक्षण आज
बाड़मेर, 03 मार्च। पंचायतीराज उप चुनाव करवाने के लिए जोनल मजिस्ट्रेटांे, मतदान दलों, नियुक्त रिटर्निग अधिकारियांे एवं मतदान अधिकारियांे को प्रशिक्षण देने एवं चुनाव सामग्री वितरण करने के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि 4 मार्च को प्रातः 11 बजे जिला परिषद, पंच के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेटांे की प्रशिक्षण के उपरांत गन्तव्य स्थानांे के लिए भगवान महावीर टाउन हाल से रवानगी होगी। उन्हांेने बताया कि उप सरपंच का चुनाव 6 मार्च को होगा। इसके लिए 5 मार्च को दोपहर 3 बजे रिटनिंग अधिकारी चुनाव संपन्न करवाने के लिए गंत्वय स्थान के लिए रवाना होंगे। जिला परिषद सदस्य, उप सरपंच एवं वार्ड पंच के उप चुनाव की व्यवस्थाआंे के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी उत्तरदायी होंगे। प्रभारी एवं अतिरिक्त प्रभारी अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि मतदान दलांे को प्रशिक्षण के बाद गन्तव्य स्थानांे के लिए रवाना करेंगे। इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को देने के निर्देश दिए गए है।

वैष्णोदेवी तीर्थ यात्रा के लिए 6 मार्च को ट्रेन रवाना होगी
बाड़मेर, 03 मार्च। वैष्णोदेवी तीर्थ यात्रा के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन से 6 मार्च को दोपहर 1 बजे टेªन रवाना होगी। संबंधित तीर्थ यात्रियांे को जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कहा गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि इस यात्रा मंे आरक्षित तीर्थ यात्रियांे को अपने साथ दो फोटो, चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मूल आवेदन पत्र तथा आधार कार्ड, भामाशाह मूल कार्ड एवं उसकी छाया प्रति साथ मंे लानी होगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाआंे के लिए माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त
बाड़मेर, 03 मार्च। बाड़मेर जिले मंे संवेदनशील, अतिसंवेदनशील एवं निजी परीक्षा केन्द्रांे पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बीस अधिकारियांे को माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि माइक्रो आब्जर्वर को निर्देशित किया गया है िकवे परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा की गतिविधियांे का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट गोपनीय रूप से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाड़मेर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भिजवाएंगे। परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण भी बनाए जा सकेंगे। परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से दूरभाष 02982-230228 एवं मोबाइल 9414514577 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना मंे वंचित परिवारांे के नाम 8 मार्च तक जुड़वाएं
बाड़मेर, 03 मार्च। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित परिवारांे के नाम जुड़वाने के लिए 8 मार्च तक संबंधित लोगांे से आवेदन लिए जाने है। इसके लिए वंचित परिवार संबंधित ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति मंे आवेदन कर सकते है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित परिवारांे के नाम जोड़ने के लिए 12 मार्च को ग्राम सभाओं का आयोजन कर उन्हें स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद समिति स्तर पर उनकी जांच करके प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची मंे संबंधित लोगांे के नाम जोड़े जा सकेंगे। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत योजना की पात्रता के मापदंड पूर्ण करने वाले लाभार्थियांे की स्थाई वरीयता सूची में पहचान कर जोड़े जाने का प्रावधान रखा है। प्रावधानों के अनुसार सेक-2011 के आंकड़ों के अनुसार परिवार आवासहीन, 0,1 या 2 कमरे कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के आवास का धारी होना चाहिए। घास,बांस ,प्लास्टिक व हाथ से निर्मित केल्हू की छत को कच्ची छत एवं इन्हीं सामग्री व मड, बिना पक्की ईंट, लकड़ी व पत्थर जिसमें मोर्टार काम में नहीं लिया गया हो, को कच्चा आवास माना जाएगा। उन्हांेने बताया कि परिवार की पात्रता निर्धारण के लिए क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुबंध-1 में वर्णित स्वतः बहिर्वेशन के निर्धारित 13 पैरा मीटरों मे से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार शामिल नहीं किया जाए अर्थात ऐसे परिवारों को वरीयता सूची में शामिल होने के लिए पात्रता नहीं रखते है। उन्हांेने बताया कि इसके साथ ही स्वतः अन्तर्वेशन के लिए निर्धारित 5 मापदण्डधारी परिवार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने का प्रावधान है, उनमें आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा व भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर आदि का नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में जोड़ा जाना है। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र परिवारों की पहचान कर प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा जांच कर तैयार सूची सक्षम प्राधिकारी के जरिये अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत की जाएगी। अपीलेट कमेटी द्वारा प्राप्त सूची का अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाएगी।




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