शुक्रवार, 4 अगस्त 2017

जैसलमेर, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम की प्रभावी पालना सुनिष्चित हों-जिला कलक्टर

जैसलमेर, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण
अधिनियम की प्रभावी पालना सुनिष्चित हों-जिला कलक्टर



जैसलमेर, 04 अगस्त। जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने अधिकारियों को निर्देष दिए कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम की प्रभावी पालना सुनिष्चित करावें। उन्होंनंे इस अधिनियम के अन्तर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के संबंध में जो आवेदन पत्र प्राप्त होते है उसमें त्वरित कार्यवाही कर उन्हें राहत पंहुचानें के निर्देष दिए। उन्हांेनें ऐसे पात्र लोगों को भरण पोषण का अधिकार समय पर दिलानें पर जोर दिया। उन्होंने सहायक निदेषक को निर्देष दिये कि रात्रि चैपालों के दौरान भी वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के संबंध में जो भी मामलें आए तो उनमें भी संबंधित उपखण्ड अधिकारी प्रसंगज्ञान लेकर आवष्यक कार्यवाही अमल में लाकर ऐसे लोगों को भरण पोषण का पूरा अधिकार प्रदान करावें।
जिला कलक्टर मीना ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में उप अधीक्षक पुलिस नरेन्द्रकुमार दवे, आरसीएचओ डाॅ.आर.पी.गर्ग, पीएमओ डाॅ.जे.आर.पंवार, सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने कहा कि भरण पोषण अभिकरण मे जो भी इस प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त होते है उनको समय पर पंजीयन कर समय सीमा में निस्तारण करावें। उन्होंनंे बताया कि इस अधिनियम में उपखंड अधिकारी के निर्णय के विरूद्व जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील करने का प्रावधान है।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर उन्हें भरपूर लाभ पंहुचावें। उन्होंनंे पुलिस उप अधीक्षक को कहा कि वे सभी थानाधिकारियों को निर्देषित करें कि वे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण से संबंधित कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसको प्राथमिकता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंनंे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्रीजवाहिर चिकित्सालय को निर्देष दिये कि वरिष्ठ नागरिकों को निःषुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है उसकी पालना सुनिष्चित करें एवं उनको विषेष प्राथमिकता दें। पीएमओं ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर संचालित सीटी स्टेन की सुविधा भी निःषुल्क प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देष्य वरिष्ठ नागरिकों को पूरा सम्मान मिलें एवं जहां भी कार्य के लिए जाए उन्हें आदर के साथ प्राथमिकता से उनका कार्य करावें। उन्होंने इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देष दिये एवं कहा कि कहीं भी इसमें कमी पाई जावें तो उसका पूरा ध्यान रखें एवं संबंधित को इसकी पालना के लिए पाबंद करावें। सहायक निदेषक कविया ने बैठक में बताया कि इस अधिनियम के तहत वर्तमान में एक भी प्रकरण लम्बित नहीं है एवं जो भी दिषा-निर्देष प्रदान किए है उसकी पालना करवाई जाएगी।
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मानसिक दिव्यांगों को निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करावें-जिला कलक्टर
दिव्यांगों को समय पर मिलेगा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
जैसलमेर, 04 अगस्त। जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना की अध्यक्षता में विकलांग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास एवं उनके उत्थान के लिए गठित लोकल लेवल कमेटी की बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंनें सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को निर्देष दिए कि वे राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा देय योजनाओं का लाभ ऐसे पात्र व्यक्तियो को समय पर पंहुचावें वहीं निःषक्तजनों को अंग उपकरण भी उपलब्ध करावें।
उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए संचालित निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करावें। उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्र मानसिक रूप से दिव्यांगों का 1 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा होता है जिसका उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से भी कहा कि वे उनके कल्याण  के लिए कार्य कर उनको स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करावें एवं उनका पंजीयन करावें। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक सरोकार का कार्य भी है एवं हमें मानसिक रूप से दिव्यांगों एवं निःषक्तजनों का पूरा ध्यान रखना है। उन्होंने वर्तमान में चल रहें पण्डित दीनदयाल उपध्याय विषेष योग्यजन षिविर में भी 21 प्र्रकार के निर्धारित दिव्यांग जनों का पंजीयन शत्-प्रतिषत करानें में सहयोग करावें। बैठक में समिति सदस्य प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ.जे.आर.पंवार, आरसीएचओ डाॅ.आर.पी.गर्ग, गोपूराम, सवेरा संस्था की मीरा पालीवाल, महिला सलाहकार एवं सुरक्षा केन्द्र की ललिता छंगाणी, श्रीमती शोभा हर्ष भी उपस्थित थी।
उन्होंनंे भारत सरकार की सिपडा योजना के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि विषेष योग्यजनों के सुगम आवा-जावी के लिए जिला कलक्टर कार्यालय में भी लिफ्ट निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं शीघ्र ही यह सेवा चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में रैम्प भी है। लेकिन जहां भी रैम्प की सुविधा नहीं है वहां रैम्प की व्यवस्था करानें के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए सितम्बर माह में केम्प भी आयोजित कर दिया जाएगा एवं मेडिकल बोर्ड की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने मानसिक रूप से दिव्यांगजनों को 18 वर्ष के बाद विधिक संरक्षण भी प्रदान होना चाहिए इसके लिए भी सहायक निदेषक को आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये।
बैठक के दौरान समिति सदस्य ललिता छंगाणी ने बताया कि जिले में रोजगार के इच्छुक दिव्यांग है जिनको निजी सेक्टर में रोजगार दिलाने की जरूरत है। इस मामलें को जिला कलक्टर ने संवेदनषीलता से लिया एवं सदस्य को कहा कि वे इस प्रकार के पात्र दिव्यांगों की सूची प्रदान करें ताकि उनको निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जा सकें।
सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया ने बैठक में विकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए की जा रही गतिविधियों पर प्रकाष डाला।
समिति सदस्य मीरा पालीवाल ने बताया कि मानसिक दिव्यांग को निरामया योजना में आवेदन नेषनल ट्रस्ट में पंजीकृत सवेरा संस्था के माध्यम से भी किया जा सकता है।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रभावी पालना हो
     जिला कलक्टर ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की पालना के लिए गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक में निर्देष दिये कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रभावी ढंग से पालना हो एवं दहेज के मामलें में जो भी प्रकरण दर्ज होते है उसमें पुलिस तत्परता से कार्यवाही करें। उन्होंने दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए जनजाग्रति के कार्यक्रम भी आयोजित करने के निर्देष दिये।
      उन्होंने सहायक निदेषक को निर्देष दिये कि वे इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही अमल में लावें।
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तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्षन पर प्रतिबंध की पालना प्राधिकृत
अधिकारियों द्वारा की जायेगी सुनिष्चित
      जैसलमेर, 04 अगस्त। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) डाॅ0 एम डी सोनी  ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गूप्ता द्वारा जारी परिपत्र की अनुपालना में जैसलमेर जिले में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) की धारा 6 (क) सहित समस्त प्रावधानों की अनुपालना सुनिष्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देषित किया गया है । कोटपा की धारा 6 (क) के सषोंधित नियम 2011 के अनुसार तम्बाकू उत्पाद विक्रेता द्वारा किसी भी तम्बाकू उत्पाद को बिक्री केन्द्र पर प्रदर्षित नहीं किया जा सकता है।
      उन्होंने बताया कि जिले के समस्त तम्बाकू विक्रेताओं को प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्षन नहीं करने के लिए पांबद करवाने के निर्देष दिए गये है । सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 6 (क)  के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू पदार्थो की बिक्री निषेध की गयी है । इसी अधिनियम के सषोंधित नियम 2011 की अधिसूचना के अनुसार तम्बाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्षित नहीं किया जाये जिससे कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को  तम्बाकू उत्पाद उपलब्ध हो सके।
       डाॅ सोनी ने बताया कि  कोटपा अधिनियम के अतंर्गत प्राधिकृत किये गये एन्फोर्समेंट अधिकारीयो द्वारा तम्बाकू बिक्री केन्द्र, दुकान, कियोस्क एवं अन्य स्थलों पर तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्षन की रोकथाम सुनिष्चित करने के निर्देष दिये गये है।
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जैसलमेर के लाठी विद्यालय के मेघावी छात्र भाविष्य शर्मा जा रहें है
 जयपुर फेस्टिवल आॅफ एज्यूकेषन 2017 के कार्यक्रम में
जैसलमेर, 04 अगस्त। 5 से 6 अगस्त 2017 को राजस्थान सरकार और जैम्स एज्यूकेषन की सहभागिता से ‘‘ जयपुर फेस्टिवल आॅफ एज्यूकेषन 2017 ‘‘ समारोह के कार्यक्रम में जैसलमेर जिले के लाठी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाठी के मेघावी छात्र भाविष्य शर्मा भी जा रहें है। मेघावी छात्र भाविष्य शर्मा ने दसवीं बोर्ड में 92 प्रतिषत अंक प्राप्त हुए है एवं वह समारोह के प्रति उत्साहित दिख रहें है। भाविष्य शर्मा के साथ वरिष्ठ अध्यापक महेष कुमार भी जा रहें है।
इस समारोह में भाग लेने के लिए जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, एडीपीसी रमसा, प्राचार्य डाईट, एडीपीसी सर्वषिक्षा के साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा, उत्कृष्ट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रणधा, केजीबीवी नाचना, सोनू, भादरिया, स्वामी विवेकानंद माॅडल स्कूल जैसलमेर, साकंडा व सम के प्राधानाचार्य भी जा रहें है।
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