सोमवार, 26 जून 2017

बाड़मेर, स्व. खेताराम भील की पत्नी श्रीमती लेहरी को 412500रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

अनुसूचित जाति, जन जाति के पीडित व्यक्तियों 
को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
बाड़मेर, स्व. खेताराम भील की पत्नी श्रीमती लेहरी को 412500रूपये 
की आर्थिक सहायता स्वीकृत 



बाड़मेर, 26 जून। अनुसूचित जाति, जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12 (4) के अन्तर्गत पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिले के निम्नांकित अनुसूचित जाति, जन जाति के पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। 




जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि पुलिस थाना गिराब में दर्ज मुकदमा नम्बर 20 दिनांक 4-5-2017 अन्तर्गत धारा 302 भादस एवं 3 (2) (5) एससीएसटी एक्ट में मृतक खेताराम भील निवासी बन्धडा की पत्नी श्रीमती लेहरी को 4,12,500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बोथिया जागीर निवासी फजूराम पुत्र कुष्टाराम मेघवाल को 75000 रूपये, जटियों का वास बाडमेर निवासी उमाशंकर पुत्र पीराराम जटिया को 25000 रूपये, मेगवालों की बस्ती कानोड निवासी हरजीराम पुत्र पुरखाराम मेघवाल को 25000 रूपये, असाडी निवासी कोजाराम पुत्र हरजीराम मेघवाल को 25000 रूपये, राणीगांव निवासी प्रेमकुमार पुत्र पुरखाराम मेघवाल को 25000रूपये, दरूडा निवासी धन्नाराम पुत्र सांगाराम भील को 100000रूपये, आटी निवासी सांवताराम पुत्र शंकरलाल भील को 25000 रूपये, बिंढाणी निवासी हाकमराम पुत्र शम्भूराम मेगवाल को 25000रूपयंे, मूढों की ढाणी निवासी दल्लाराम पुत्र भीमाराम मेघवाल को 75000रूपये, मेवाणियों की ढाणी महाबार निवासी कमलेश पुत्र अजाराम मेघवाल को 25000रूपये, जिप्सम हाॅल्ट निवासी नानगाराम पुत्र मूलाराम मेघवाल को 25000रूपये, खेजडियाली झाख निवासी हेराजराम पुत्र लिखमाराम मेगवाल को 150000रूपये, शिव कालोनी मण्डापुरा निवासी लक्ष्मणराम पुत्र नवाराम भील को 25000 रूपये, सराणा निवासी भूराराम पुत्र देवाराम मेघवाल को 75000 रूपये, असाडा निवासी धूडाराम पुत्र राणाराम ढोली को 25000रूपये, जसोल निवासी श्रीमती कमला पत्नी कुकाराम ढोली को 300000रूपये, सिणली कतवारी निवासी जालाराम पुत्र केशाराम मेघवाल को 150000रूपये, समदडी निवासी छत्राराम पुत्र मंगलाराम सरगरा को 25000रूपये, भाटा निवासी नीम्बाराम पुत्र फूसाराम भील को 75000रूपये, सडेचा निवासी अर्जुनराम पुत्र मेवाराम मेगवाल को 25000रूपये, पायला कला निवासी अनाराम पुत्र देवाराम मेगवाल को 75000रूपये, रागेश्वरी निवासी गोकलाराम पुत्र मदरूपाराम मेगवाल को 75000रूपये, सगरोणियों की बेरी निवासी केवलाराम पुत्र शेराराम मेगवाल को 25000रूपये, भालीखाल निवासी प्रवीणसिंह पुत्र वरजोगाराम मेगवाल को 25000रूपये, धोरीमना निवासी जितेन्द्र पुत्र बनाराम जटिया को 75000रूपये, कातरला निवासी देराजराम पुत्र बगताराम भील को 75000रूपये, लखवारा निवासी खेमाराम पुत्र पुरखाराम भील को 25000रूपये, सणाऊ निवासी गेमराराम पुत्र पोकरराम मेगवाल को 75000रूपये, गौड को तला निवासी दयालाराम पुत्र प्रहलादराम मेगवाल को 25000रूपये, नवातला जेतमाल निवासी प्रकाश कुमार पुत्र गोपाराम मेगवाल को 25000रूपये, मिठडाऊ निवासी प्रभुलाल पुत्र चिमाराम मेगवाल को 75000 रूपये, पांधी का पार निवासी भीखचन्द पुत्र सईदादराम भील को 100000रूपये, एमओ राज. चिकित्सालय गडरारोड ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल मीणा को 25000रूपये, गडरारोड निवासी महेशाराम पुत्र सरूपाराम मेगवाल को 25000रूपये, सवाईपुरा निवासी श्रीमती चम्पादेवी पत्नी टीकमाराम मेगवाल को 25000रूपये, सराणा निवासी हुकमाराम पुत्र हरिराम मेगवाल को 22500 रूपये तथा जेठन्तरी निवासी मादाराम पुत्र बुधाराम भील को 22500 रूपये आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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अतिरिक्त जिला कलक्टर बिश्नोई ने की 
स्व. खेताराम के परिजनों के मुलाकात
बाडमेर, 26 जून। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने सोमवार प्रातः राजकीय चिकित्सालय पहुंच महिला वार्ड में भर्ती बन्धडा निवासी स्वर्गीय खेताराम के परिजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य कीे जानकारी ली। इस दौरान स्वर्गीय खेताराम की पत्नी श्रीमती लेहरी को राज्य सरकार की ओर से देय सहायता राशि की स्वीकृति उपलब्ध कराई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर मेघवाल भी साथ थे।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जन जाति के प्रकरणों को गम्भीरता से लिया जा रहा है तथा ऐसे प्रकरणों में पूर्ण संवेदनशीलता एवं गम्भीरता के साथ कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। 
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