बुधवार, 10 मई 2017

बाड़मेर, जिला स्तरीय जन सुनवाई आज



बाड़मेर, जिला स्तरीय जन सुनवाई आज
बाड़मेर, 10 मई। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन माह के द्वितीय गुरूवार 11 मई को प्रातः 10 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ अटल सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी।

एक मुश्त समझौता योजना से अधिकाधिक किसानांे को लाभांवित करेंः नकाते
बाड़मेर, 10 मई। राज्य सरकार की एक मुश्त समझौता योजना से अधिकाधिक किसानांे को लाभांवित करवाएं। इसके लिए जन प्रतिनिधियांे से सहयोग लेने के साथ विभिन्न माध्यमांे के जरिए इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम.नकाते ने जिला मुख्यालय पर भूमि विकास बैंक के ऋण वितरण,वसूली एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम.नकाते ने कहा कि ऋणी किसानों को पुराने अवधि पार ऋणों चुकाने के लिए 30 अप्रैल तक 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई थी। यह छूट 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। उन्हांेने कहा कि ब्याज अनुदान योजना समेत अन्य फ्लेगशिप योजनाओं से आमजन को लाभांवित करने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए जाए। जिला कलक्टर नकाते ने कहा कि बैंक प्रबंधन उनको आवंटित लक्ष्य की पूर्ति करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान बैंक प्रशासक एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बैंक की ओर से आमजन के कल्याणार्थ किए गए प्रयासांे की जानकारी दी। बैंक सचिव एवं उप रजिस्ट्रार जितेन्द्र कुमार गोदारा ने बैंक की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति के साथ साथ उप रजिस्ट्रार कार्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की। गोदारा ने बताया कि एक मुश्त समझौता योजना के तहत 1 जुलाई, 2016 को 10 वर्ष से अधिक के अवधिपार ऋणी किसानों को बकाया अवधिपार राशि जमा कराने पर अवधिपार ब्याज में 50 प्रतिशत, 6 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 40 प्रतिशत एवं एक वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इस योजना में ऋणी किसानों का दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को माफ किया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। जिला कलक्टर ने बैंक सचिव को एकमुश्त समझौता योजना का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। ताकि अधिकाधिक किसानांे को लाभांवित किया जा सके।

चुनाव संबंधित शिकायतांे के निस्तारण को जिला सम्पर्क केन्द्र स्थापित
बाडमेर, 10 मई। आमजन की ओर से चुनाव संबंधी दूरभाष, एसएमएस अथवा ई मेल से प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं सुझाव आदि के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अघिकारी अति. जिला कलक्टर कार्यालय में टेलीफोन नम्बर 02982-220007 पर जिला सम्पर्क केन्द्र की स्थापना की गई है। काल सेन्टर की ई मेल आईडी egovbarmer@gmail.com है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम.नकाते ने बताया कि जिला स्तरीय सम्पर्क केन्द्र के नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई को बनाया गया है, जिनके मोबाइल नंबर 9828533551 है। जिला स्तरीय सम्पर्क केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधी शिकायत एवं सुझाव आदि दे सकते है।

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