गुरुवार, 11 मई 2017

टॉप १० खबरें भीलवाड़ा कोटा से अमीन हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास*

टॉप १० खबरें भीलवाड़ा कोटा से 

अमीन हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास*
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कोटा /कोटा में साल 2011 में हुए अमीन हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनाते हुए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के बाद हत्याकांड में शामिल पांचों आरोपियों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला गुमानपुरा थाना इलाके में साल 2011 में हुआ था।इस मामले में आरोपी अलाउद्दीन, पप्पू, शमशेर, नजर मोहम्मद और यासीन ने आमीन और शाहरुख नाम के युवक पर चाकू और तलवारों से हमला कर दिया था। हमले में आमीन की मौके पर ही मौत हो गई थी और शाहरुख घायल हुआ था। दोनों पक्षों के बीच बेकरी के काम को लेकर विवाद था, जिसके बाद हत्याकांड हुआ था।


 एएनएम ने की आत्महत्या 
भीलवाड़ा / शहर के प्रतापनगर थाना  क्षेत्र मे स्थित आजाद नगर में रहने वाली निलंबित एएनएम सुषमा पत्नी मदन मोहन पाराशर ने डिप्रेशन के चलते अत्यधिक टेबलेट खा ली। इसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। बाद में उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रताप नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सुषमा मालोला मे तैनात थी ।


निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी
1 श्रमिक घायल, 4 की बची जान

भीलवाड़ा /शहर की नई शाम की सब्जी मंडी में गुरुवार को एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक महिला श्रमिक गम्भीर घायल हो गई, जबकि चार अन्य महिलाएं बाल-बाल बच गई। घायल महिला षांति नायक का पैर फ्ेक्चर होने के काराण उसे  जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। अचानक हुए इस हादसे से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।जानकारी के अनुसार, नई शाम की सब्जी मंडी में गुरु नानक डेयरी के पास गोपाल गुर्जर के निर्माणाधीन मकान पर गुरुवार को निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान मकान की एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक महिला दिवार के नीचे दब जाने से घायल हो गई, जबकि चार अन्य महिलाएं समय रहते सम्भल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गई। घायल महिला षांति नायक को जिला अस्पताल ले जाया गया है। जहां उसका पैर फ्ेक्चर हो जाने के कारण उसे चिकित्सालय मे भर्ती कर लिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया। 
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बाल विवाह रोका किया पाबंद

गुपचुप तरीके से आधी रात 
को खेत पर करवाया जा रहा था विवाह

भीलवाड़ा। जिले मे  पुलिस व प्रशासन ने बीती रात गांव से चार किमी दूरी पर खेत पर गुपचुप तरीके से किये जा रहे बाल विवाह को बारात आने से पहुंले ही रूकवा दिया। यह नाबालिग लड़की पूर्व फौजी की पौती बताई गई है। घटना बदनोर थाना क्षेत्र के ओजियाना पंचायत समिति के धोलिया खेडा गांव की बताई जा रही है।  बदनोर थाना प्रभारी भंवरलाल शर्मा ने बताया कि बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली कि लक्ष्मीपुरा निवासी व पूर्व फौजी देबीसिंह रावत का बेटा सोहनसिंह अपनी नाबालिग बेटी कंचन की शादी गांव से करीब चार किलोमीटर दूर ओजियाना पंचायत के धोलिया खेडा गांव में स्थित एक खेत पर बने मकान पर की जा रही थी। गुपचुप तरीके से करवाये जा रहे इस बाल विवाह के फैरे रात को ही होना थे। फेरों से पहले की बाल विवाह की सूचना पर तहसीलदार रामनिवासी मीणा, नायब तहसीलदार खुमान सिंह, थाना प्रभारी शर्मा, पटवारी व गिरदावर के साथ मौके पर पहुंचे। जहां रावत परिवार के सदस्य बारात स्वागत व फेरों की तैयारी में जुटे थे। पुलिस ने कंचन के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की तो वह 17 साल की नाबालिग पाई गई। ऐसे में मौके पर ही अधिकारियों ने कंचन के दादा देबीसिंह, पिता सोहन सिंह, दादी व मां को नोटिस देकर बाल विवाह न करने के लिए पाबंद किया। साथ ही राजसमंद जिले के भीम थाना अंतर्गत जसवंतपुरा से बारात आने वाली थी। उसे रोकने व दुल्हा पक्ष को पाबंद कराने के लिए भीम थाना पुलिस को भी सूचित कर दिया। इसके बाद बाल विवाह न हो, इसके लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी रात भर गांव में ही डेरा डाले रहे। गुरुवार को कंचन के परिजनों को कोर्ट में ले जाकर उन्हें पाबंद करवा दिया गया।



प्राणघातक हमले  के आरोपी को 7 साल की सजा

भीलवाडा। शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक महिला पर जानलेवा हमले करने के छह साल पुराने मामले में एडीजे (प्रथम) कोर्ट ने  आज महत्वपूर्ण  फैसला देते हुए आरोपी को सात साल की कैद और 25 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपए पीडित महिला को अदा किये जाये।
अपर लोक अभियोजक मुकुंद सिंह राठौड़ के मुताबिक, 15 नवंबर 2011 को मूलतया राशमी हाल हैंडपंप चैराहा निवासी कमलेश पुत्र कालू जीनगर ने सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि सुबह करीब 11 बजे उसकी बुआ शांति, पानी की चरी लेकर दुकान पर आई। वहां राकेश पुत्र शिवनारायण जीनगर आदि ने हमसलाह होकर शांति पर लोहे के सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। इससे शांति के सिर में गंभीर चोट आई। वह लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गई। उसे 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कमलेश ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बुआ को उसका पति मुरलीधर व भगवती आये दिन परेशान करते थे। पुरानी रंजिश को लेकर ही बुआ पर जानलेवा हमला किया गया। परिवादी कमलेश ने भी आरोपियों से मिल रही धमकियों के चलते पुलिस से सुरक्षा की गुहार की थी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी राकेश पुत्र शिवनारायण को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। कोर्ट में छह साल पुराने इस मामले में गुरूवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को सात साल की सजा व 25 हजार रूपये को जुर्माने से दण्डित किया है।


 2 अफीम तस्करो को  2 -2  साल की सजा

भीलवाडा / विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस ने आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले मे दो साल पुराने एक प्रकरण  में गुरूवार को फैसला सुनाते हुए अफीम तस्करी के दो आरोपियों को दो-दो साल की कैद और 20-20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। 
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप कुमार अजमेरा ने बताया कि गंगापुर थाना प्रभारी बंशीलाल ने मुखबिर से प्राप्त तस्करी की सूचना पर गंगापुर में कृषिमंडी चैराहे पर 2 सितंबर 2015 को नाकाबंदी की। इस दौरान मुखबिर के बताये अनुसार एक बाइक पर सवार होकर दो संदिग्ध युवक आते दिखे। इस पर उन्हें पुलिस ने रोका और पूछताछ करने पर बाइक पर सवार युवकों ने खुद को चित्तौडगढ़ जिले के तुरकिया कलां निवासी अल्लानुर पुत्र इब्राहिम पिनारा व हंसराज पुत्र शंकरलाल जाट होना बताया। पुलिस ने संदेह के आधार पर बाइक की तलाशी ली तो पेट्रोल टंकी की सीट के थैले में 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने अफीम जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ अदालत में चालान पेष किया गया। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अजमेरा ने 10 गवाह व 38 दस्तावेज पेश किये थे। कोर्ट ने दोनों तस्करों को दो-दो साल की सजा और 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 
 : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

भीलवाडा / अपर जिला  एवं सत्र न्यायाधीश  रतनलाल मुंड ने आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले मे  अपनी  हो पत्नी की हत्या  के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास  को सजा सुनाई ।।प्रकरण के त्यानुसार प्रार्थी मंगलाराम पुत्र गणेश लाल नायक निवासी कातरिया भीम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 नवंबर वर्ष 2014 को रात्रि में रात्रि में मेरी बहन किसनी देवी का पति राजू पुत्र धर्मी चंद नायक निवासी शंभुगढ़ ने चाकू से गोदा उस दरमियान उसकी पुत्री मंजू उम्र 10 वर्ष ने विरोध किया कि मम्मी मर जाएगी फिर भी नहीं माना इसके बाद मेरी बहन को लहु लोहान हालत में छोड़कर बाहर गेट के कुंडी लगा कर फरार हो गया , अल सुबह मोहल्ले वालों ने जैसे तैसे उसको बाहर निकाला बाहर निकाल कर चिकित्सालय पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया इस मामले को लेकर अपर लोक अभियोजन विजय प्रकाश शर्मा ने मामले में तेरा गवाह पेश किए एवं 16 दस्तावेज पेश किए , जिसको लेकर आज वार गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतनलाल मुंड ने आरोपी राजू नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । विदित है कि मृतका किसनी देवी नायक के एक पुत्री 10 वर्ष एवं एक पुत्र 7 वर्ष के है।


*उच्चतम न्यायालय करेगा समीक्षा: क्या तीन तलाक, प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है*

नई दिल्ली / उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई शुरू की और कहा कि वह इस बात की समीक्षा करेगा कि मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा उनके धर्म के संबंध में मौलिक अधिकार है या नहीं, लेकिन वह बहुविवाह के मामले पर संभवत: विचार नहीं करेगा।

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि वह इस पहलू की समीक्षा करेगी कि तीन तलाक मुसलमानों के लिए ‘‘प्रवर्तनीय’’ मौलिक अधिकार है या नहीं।

पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि वह मुसलमानों के बीच बहुविवाह के मामले पर विवेचना संभवत: नहीं करेगी क्योंकि यह पहलू तीन तलाक से संबंधित नहीं है।

इस पीठ में विभिन्न धार्मिक समुदायों -सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू और मुस्लिम- से ताल्लुक रखने वाले न्यायाधीश शामिल हैं। पीठ सात याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें पांच पृथक रिट याचिकाएं मुस्लिम महिलाओं ने दायर की हंै। उन्होंने समुदाय में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को चुनौती दी है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि तीन तलाक असंवैधानिक है।


*वसुंधरा राजे पहुंची भरतपुर : मैरिज गार्डनों के खिलाफ चलेगा अभियान*

जयपुर/भरतपुर। भरतपुर में चल रही शादी के दौरान आई आंधी ने अचानक 24 लोगों को मौत के मुंह मेें खींच लिया। गैर कानूनी मैरिज गार्डन में चल रही शादी के दौरान जिस दीवार के नीचे 50 से ज्यादा लोग आ गए थे, वह कच्ची थी। यही नहीं मैरिज गार्डन भी गैर कानूनी रूप से काम कर रहा था।मुख्यमंत्री राजे गुरुवार शाम खुद घायलों की कुशलक्षेम लेने व मृतकों के परिवारों को ढांढस बंधाने भरतपुर पहुंची। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा स्थित त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के बाद हैलीकॉप्टर से सीधे भरतपुर के लिए रवाना हुईं। भरतपुर पहुंचकर सीधे आरबीएम अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंची।उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश भर में अभियान चलाया, जिसमें मैरिज गार्डन को लेकर जांच होगी। एक टैम्प्लेट बनाया जाएगा, जिसे भरवाया जाएगा। जो खरे नहीं उतरेंगे उन पर कार्रवाई होगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।


साड़ी शो रूम मे भीषण आग 
भीलवाडा / शहर के व्यस्तम बाजार  आजाद  चौक मे स्थित  दरकिनार साड़ी शो रूम मे अभी दंसरी मंजिल मे भीषण  आग लग गई  । आग लगने का कारण अभी पता नही चल पाया है । सूचना  मिलते ही पुलिस  बल मौके पर पहुँचा और।बाजार  मे आवागमन बंद कर दिया है । खबर लिखे जाने तक 4 दमकलो ने आग पर काबू पाने की कोशिश  को परंतु  सफल नहो हुई खबर लिखे  जाने तक आग लगी हुई थी और काबू पाने की कोशिश  की जा रही थी

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