सोमवार, 8 मई 2017

जैसलमेर गर्मी ऋतु में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति पर विषेष ध्यान देंने की हिदायत



जैसलमेर गर्मी ऋतु में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति पर विषेष ध्यान देंने की हिदायत
जैसलमेर, 08 मई। अतिरिक्त जिला कलक्टर के.एल.स्वामी ने जलदाय एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे गर्मी के ऋतु में पेयजल आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था कर लोगों को हर हाल में पीने का पानी समय पर उपलब्ध करावें। उन्होंनंे इस संबंध में सभी फील्ड स्टाॅफ को पाबंद करने के निर्देष दिए एवं कहा कि जहां से भी पानी की समस्या आती है वहां तत्काल पेयजल आपूर्ति करवाना सुनिष्चित करावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर स्वामी ने सोमवार को कलेक्टेªट सभागार में आयोजित पानी बिजली की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देष दिये। उन्होंनंे अधिषाषी अभियंता विद्युत को निर्देष दिये कि जलदाय विभाग ने जिन नलकूपों के लिए डिमाण्ड राषि जमा करा दी है उनको शीघ्र ही विद्युत कनेक्षन देने की कार्यवाही कराव। उन्होंनें बकाया आरओ प्लांट को भी शीघ्र विद्युतीकरण करने के निर्देष दिए।

उन्होंनें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देष दिये कि पुराने राजश्री के भुगतान के जो मामले है उनका भुगतान 7 दिवस में शून्य की स्थिति में लावें।

उन्होंनें आयुक्त नगरपरिषद को निर्देष दिये कि वे शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार लावें वहीं किसी भी सूरत में नाले का गंदा पानी ओवरफ्लों न हों उनके पुख्ता प्रबंध करावें। उन्होनंे शहर में पाॅलिथीन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विषेष अभियान चलाकर उसकी धरपकड की कार्यवाही करने एवं संबंधित व्यक्ति के खिलाफ चालान बनाने के निर्देष दिये। उन्होंनंे शहर में पानी आपूर्ति सुचारू रूप से समय पर कराने पर विषेष जोर दिया। उन्होंनंे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निर्देष दिये कि वे जैसलमेर शहर में गौरव पथ का निर्माण कार्य शीघ्र चालू करें।

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विधिक चेतना शिविर का आयोजन
जैसलमेर, 08 मई। तालुका विधिक सेवा समिति, पोकरण द्वारा गांव भणियाणा के अटल सेवा केन्द्र में विधिक साक्षरता षिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति, पोकरण के अध्यक्ष महेष कुमार, आर.जे.एस. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि. पोकरण ने बताया कि शिविर में उपस्थित जन समूह को बेटी बचाओं बेटी पढाओं के अभियान के तहत जागरूक किया और बताया कि समाज के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान व भागीदारी है तथा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए उन्हें विषिष्ठ कानूनी अधिकार व सुविधाएॅ दी गई और उनके संरक्षण व कल्याण के लिए विधवा पेंषन योजना, बालिका समृद्धि योजना, महिला सामथ्र्य योजना, आंगनबाडी केन्द्र योजना, षिक्षण शुल्क व छात्रवृति इत्यादी सामाजिक सुरक्षा योजनाएॅ चलाई गई हैं। बताया कि विवाह के समय लड़की की आयु 18 साल व लडके की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही महिलाओं के भरण पोषण तथा महिला के अपने पति की सम्पत्ति पर अधिकारों के बारे में विधिक जानकारी दी।

तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के बारें में उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी तथा बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मामलों का आपसी राजीनामा से निपटारा किया जा सकता है। इसके साथ ही जल संरक्षण के संदर्भ में रालसा द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के तहत ’’जल जीवन है, जल अमृत है, जल जीवनदाता है, जल विघाता है’’, के माध्यम से आम जन को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया तथा राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी दी तथा चल ग्राम न्यायालय व लोक अदालत के प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी एवं योजनाओं से संबंधित पम्पलेट वितरित किये गये।

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