गुरुवार, 11 मई 2017

बाड़मेर टांका निर्माण मंे अनियमितता की होगी जांच,अवैध खनन रोकने के निर्देश

बाड़मेर टांका निर्माण मंे अनियमितता की होगी जांच,अवैध खनन रोकने के निर्देश


-जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी। दोपहर 3 बजे तक चली जन सुनवाई मंे जिले के विभिन्न स्थानांे से परिवेदनाएं लेकर ग्रामीण पहुंचे।बाड़मेर ,11 मई। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आमजन की समस्याएं सुनी। जिला कलक्टर ने जलग्रहण योजना के तहत एक ही खेत मंे आठ टांके बनाए जाने संबंधित शिकायत की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने मारूड़ी ग्राम पंचायत मंे अवैध खनन के मामले मंे विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई मामलांे मंे मौके पर परिवादियांे को राहत पहुंचाई गई। अन्य मामलांे मंे संबंधित अधिकारियांे को कार्रवाई करते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने निर्धारित समयावधि मंे आवश्यक कार्रवाई नहीं होने पर परिवादियांे को उनसे संपर्क करने के निर्देश दिए।
जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण रघुनाथ ने परिवेदना प्रस्तुत की कि पिछले तीन वर्षाें से व्यवस्थापक करीब तीस लोगांे को ऋण वितरण नहीं कर रहा है। इस पर जिला कलक्टर ने इस प्रकरण की जांच तहसीलदार एवं बैंक के अधिकारी से कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित व्यवस्थापक के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए। उन्हांेने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं भी दस दिन मंे प्रार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी तरह तनेराम नगर मंे अतिक्रमण के मामले मंे एक माह की अवधि मंे कार्रवाई करने को कहा गया। एक अन्य मामले मंे बायतू तहसीलदार को ग्रेवल सड़क पर जाने से रोके गए रास्ते को खुलवाने के निर्देश दिए गए। रामदियो की बस्ती के ग्रामीणांे ने टयूबवैल बंद होने की समस्या रखी। इसको जिला कलक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता नेमाराम परिहार से कहा कि पेयजल से संबंधित समस्याआंे को सात दिन की अवधि मंे आवश्यक रूप से निस्तारण होना चाहिए। उन्हांेने कहा कि कि ऐसा नहीं होने पर अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिला कलक्टर नकाते ने संबंधित ग्रामीण से कहा कि अगर जलदाय विभाग के अधिकारी शुक्रवार को मौके पर नहीं आते है तो वह शनिवार को उनके पास अवगत कराने के लिए आए। सांगसिंह की ओर से प्रस्तुत किए गए बीमा क्लेम संबंधित प्रकरण मंे लीड बैंक अधिकारी को आवश्यक वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले मंे तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना मंे नाम जुड़वाने, मनरेगा मंे अनियमितता, खाद्य सामग्री का वितरण नहीं होने, बिजली कनेक्शन नहीं मिलने, पेयजल संकट से जुड़ी 115 शिकायतें प्रस्तुत की गई। इस दौरान नसबंदी असफल होने के मामले मंे संबंधित का चिकित्सकीय परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा.बी.एल.मंसूरिया को दिए गए। जन सुनवाई के दौरान कीटनोद निवासी पुष्पलता ने स्वरोजगार दिलाने का अनुरोध किया। इस पर जिला कलक्टर नकाते ने आरसेटी के जरिए प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना मंे नाम जोड़ने एवं पालनहार योजना से लाभांवित करवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मेहरो की ढाणी कोटड़ा मंे पेयजल संकट, गुड़ामालानी मंे मनरेगा कार्याें मंे अनियमितता,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मंे आवास स्वीकृत करवाने, आलमसर मंे पटटा जारी करवाने, रामसर का कुंआ मंे विद्युत कनेक्शन करवाने, चोखला ग्राम पंचायत मंे मनरेगा का बकाया भुगतान दिलवाने, स्वास्थ्य कार्मिकांे की नियुक्ति करने समेत विभिन्न प्रकार की परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, चौहटन प्रधान कुंभाराम सेंवर के अलावा विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सुलभ काम्पलेक्स पूरे सप्ताह खोलने के निर्देशः जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मदनलाल सिंघल ने कलेक्ट्रेट परिसर मंे स्थित सुलभ काम्पलेक्स को अवकाश के दिनांे मंे बंद रहने का जिक्र करते हुए उसको पूरे सप्ताह खुला रखने का अनुरोध किया। इस पर जिला कलक्टर ने नगर परिषद के अधिकारियांे को सुलभ काम्पलेक्स नियमित रूप से खोलने के निर्देश दिए।

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