बुधवार, 17 मई 2017

जैसलमेर जिले के समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी का आयोजन



जैसलमेर पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर गौरव यादव ने बताया कि: जिले के समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी का आयोजन
जिले में थाना स्तर पर कानून व्यवस्था मजबूत बनाने एवं आपसी समन्वय को बनाये रखने हेतु आज दिनंाक 17.05.17 को पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर गौरव यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियों के साथ ‘‘अपराध गोष्ठी‘‘ ली गई। उक्त गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक के अलावा श्री जय नारायण मीणा आरपीएस अति0 पुलिस अधीक्षक जैसलमेर, श्री नरेन्द्र कुमार दवे, वृताधिकारी वृत जैसलमेर, श्री किसन पाल सिंह, वृताधिकारी वृत नाचना, श्री पारस सोनी आरपीएस प्रोबेशनर एवं जिले के समस्त थानाधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी वृताधिकारीगण/थानाधिकारीगण से पुलिस थानो पर आने वाले परिवादियो के साथ अच्छा व्यवहार करने निष्पक्ष रूप से कानूनी कार्यवाही अमल में लाने हेतु निर्देशित किया। समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियों को अपराधियों पर नकेल कसने तथा अपने-अपने क्षैत्रों में चोरियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी गस्त एंव नाकाबंदी करने के निर्देश दिये। इसके अलावा समस्त थानाधिकारियों को अपने थानो में एक्शन प्लान के तहत स्थाई वारंटियाॅ, उदघोषित अपराधियों तथा भगोडो को गिरफतार करने के निर्देश दिये। समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षैत्र में इंसदादी, एम.वी .एक्ट एवं लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत अधिकाधिक कार्यवाही करने के निर्देश दियेे तथा इसके साथ-साथ जिले में शराब तस्करो के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। समस्त थानाधिकारियों को थानों की पैडेन्सी को कम करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ-साथ जिले यातायात व्यवस्था को सृदृढ बनाने हेतु समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियांें को अपने-अपने हल्का क्षेत्र में ओवरक्राउडिंग वाहनों, शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों, तेजगति व लापरवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों, बिना लाईसेंस/बिना कागजात/बिना नम्बरी वाहनों के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने तथा अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों में अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थ भरे होने की सम्भावना के मध्यनजर ऐसे वाहनों की सघनता से जाॅच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। तथा सीसीटीएनएस केस पर अधिकाधिक कार्य करने तथा सीसीटीएनएस फार्माे का अधिकाधिक उपयोग करने तथा पुलिस वेब पोर्टल को लगातार अपडेट रखने एवं इस कार्यालय के द्वारा चाही जाने वाली सूचनाओ को तय सीमा के अंदर ही इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आॅपरेशन मिलाप के तहत गुमशुदा/भिक्षावृति की रोकथाम प्रभावी तरीके से कर व बालश्रम करवाने वाले नियोक्ताओ के विरूद्व कडी कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। आॅपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सभी थानाधिकारीयों को विशेष निर्देश दिये गये कि आपके थाने के समस्त बीट अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करे कि आप अपने-अपने बीट क्षेत्र में जाकर ग्रीफ, बीएसएफ, सेना के निर्माण कार्यो में कार्यरत, प्राईवेट कम्पनियों में कार्यरत, मकानों/संस्थानों/कम्पनियों के कार्यालयों में कार्यरत/निवासरत, क्षेत्र के मदरसा/मस्जिद/गुरूद्वारों एवं अन्य स्थानों में कार्यरत, अस्थाई तौर पर सामान बेचने वाले (जैस-दरी-पट्टियाॅ, ताला, जूते, कम्बल, आईसक्रीम, पानीपुरी तथा अन्य सामान बेचने वालों, क्षेत्र में स्थानीय व्यक्ति जो पूर्व में तस्करी, जासूूसी, अराष्ट्रीय, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त की सम्पूर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु डौर टू डौर सर्वे किया जावे तथा उनसे सम्बंधित सम्पूर्ण प्राप्त की जानकारी प्राप्त कर एक फार्म भरकर अपने पास एवं इस कार्यालय को भिजवाया जावे तथा लगातार इन व्यक्तियों पर नजर रखी जावे।








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