गुरुवार, 18 मई 2017

बाड़मेर जिला कलक्टर की छाछरलाई कला मंे रात्रि चौपालशुक्रवार को



बाड़मेर जिला कलक्टर की छाछरलाई कला मंे रात्रि चौपालशुक्रवार को 


बाड़मेर, 18 मई। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते शुक्रवार को छाछरलाई कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल के दौरान आमजन की समस्याएं सुनेंगे। संबंधित विभागीय अधिकारियांे को रात्रि चौपाल मंे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि शुक्रवार को छाछरलाई कला एवं सरवड़ी कलस्टर के लिए छाछरलाई कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रत्येक रात्रि चौपाल मंे संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीणांे की समस्याआंे एवं अभियोगांे का मौके पर ही निपटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशु पालन, कृषि विभाग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्रामसेवकांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं विकास अधिकारियांे को चौपाल कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर मिल सके। उन्हांेने बताया कि चौपाल मंे प्रत्येक ग्रामवार समस्याआंे पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल मंे जन सुनवाई आयोजित होगी।




खेतांे मंे फसल अवशेष नहीं जलाने के निर्देश
बाड़मेर, 18 मई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशांे की पालना मंे किसानांे द्वारा अपने खेतांे मंे फसल अवशेषांे को जलाने से होने वाले वायू प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियांे को दिए गए है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने समस्त उपखंड अधिकारियांे, उप निदेशक कृषि विस्तार, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को फसल अवशेष को जलाने से उत्पन्न वायू प्रदूषण के मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने के निर्देश दिए गए है। निर्देशांे के मुताबिक जिन खेतांे मंे कम्बाइन हार्वेस्टर के जरिए फसल कटाई की जाती है वहां 6 से 9 इंच तक ऊंचाई का फसल अवशेष बच जाता है। इस फसल अवशेष को सामान्यत किसानांे की ओर से जला दिया जाता है। इससे वायू प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। जिला कलक्टर नकाते ने फसलांे के अवशेष जलाने वाले लोगांे के खिलाफ वायू अधिनियम की धारा 19 (5) के तहत उल्लंघन करने वाले लोगांे के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।




न्याय आपके द्वार अभियान

आज मारूडी में राजस्व लोक अदालत का आयोजन


बाड़मेर, 18 मई। जिले में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 8 मई से 30 जून, 2017 के मध्य राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व संबंधी कार्य सम्पादित किए जा रहे है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि न्याय आपके द्वार अभियान के तहत शुक्रवार 19 मई को बाडमेर उपखण्ड में अटल सेवा केन्द्र मारूडी, शिव उपखण्ड में धारवी कला एवं धारवी खुर्द ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र धारवी कला, बायतु उपखण्ड में अटल सेवा केन्द्र शहर, सिणधरी उपखण्ड में होडू, लूखों की ढाणी एवं सारणों को तला ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र होडू, धोरीमना उपखण्ड में अटल सेवा केन्द्र चैनपुरा, चौहटन उपखण्ड में बाछडाऊ एवं सोडियार ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र बाछडाऊ, सिवाना उपखण्ड में धीरा एवं सैला ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत धीरा तथा बालोतरा उपखण्ड में बालोतरा पंचायत समिति में बिठूजा एवं सराणा में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

उन्हांेने बताया कि अटल सेवा केन्द्रों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में विभिन्न विभागों की व्यक्तिगत लाभ योजनाओं से संबंधित कार्य भी होंगे। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामान्तरकरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर संपादित किए जा रहे है। उन्हांेने अधिकाधिक लोगांे से शिविरांे मंे उपस्थित होकर लाभांवित होने की अपील की है।

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