मंगलवार, 2 मई 2017

अजमेर कन्या उपवन की विकास अधिकारी करेगे माॅनिटरिंग



अजमेर कन्या उपवन की विकास अधिकारी करेगे माॅनिटरिंग

राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
अजमेर, 2 मई। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इसमें जिला कलक्टर ने कन्या उपवन की माॅनिटरिंग के लिए विकास अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि जिले में दिसम्बर माह से अब तक जन्म हुई कन्याओं के लिए एक-एक पौधा लगाया जाएगा। गत् 5 माह में पैदा हुए कन्या रत्नों की जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय विकास अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाएगी। विकास अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत में परिजनों से सम्पर्क कर राजकीय भूमि में पौधारोपण करवाएंगे। पौधे की सारसंभाल, पालन-पोषण एवं सुरक्षा कन्या के परिजनों द्वारा की जाएगी। ये पौधा बालिका के साथ-साथ बड़ा होगा। ये पौधा बालिका के सर पर एक परिजन की तरह हाथ रखने का एहसास कराएगा। जो भविष्य में परिजनों एवं गांव के लिए बालिका की याद को चिरस्थायी बनाए रखने का कार्य करेगा। विकास अधिकारियों द्वारा इस संबंध मे ंप्रतिमाह ग्राम पंचायतवार रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तर पर भिजवानी होगी। इसमें पौधे लगायी गई भूमि के खसरा नम्बर, भूमि की किस्म, लगाए गए पौघों की संख्या तथा वर्तमान में उपस्थित पौधों की संख्या को सम्मिलित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम पंाच गांवों को पाॅलिथीन कैरी बेग मुक्त बनाया जाएगा। यह कार्य 5 मई तक पूर्ण किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, स्थानीय निकाय एवं पुलिस के सम्मिलित कार्य बल द्वारा इसे अंजाम दिया जाएगा। जिले में प्लास्टिक कैरी बेग की जप्ती के लिए विशेष अभियान चलाकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्लास्टिक कैरी बेग की ट्रेडिंग एवं ट्रांसपोर्ट करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। समझाईश के उपरान्त प्लास्टिक कैरी बेग पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

उन्होने कहा कि 8 मई से आरम्भ होने वाले राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के अन्तर्गत अधिकतम व्यक्तियों को राहत पहुंचायी जाए। राजस्व से जुड़े प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से निस्तारित किया जाए। शिविर में रखो जाने वाले एवं संभावित प्रकरणों की पूर्व तैयारी पहले से ही की जानी चाहिए। शिविर में निर्धारित लक्ष्यों के पूर्ण नही होने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्रा दिया जाएगा कि संबंधित श्रेणी का ग्राम पंचायत क्षेत्रा में कोई कार्य शेष नहीं है। शिविरों में पात्रा व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ की समस्त योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। शिविरों के दौरान बनने वाले समस्त दस्तावेजों पर न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 की गोल मोहर लगाया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पट्टा वितरण शिविरों में उपखण्ड अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा तत्परता से निर्णय लिए जाने चाहिए। शिविर से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत में सर्व करवाकर कैम्प में पट्टा वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिविरांें के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पट्टे निर्माण की संवेदनशील प्रक्रिया में विशेष सतर्कता के साथ कार्य सम्पादित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े व्यक्तियों का वार्षिक शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। समस्त पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त उनकी आॅनलाइन फीडिंग की जानी चाहिए। किसी कारणवशं पेंशन बंद होने की स्थिति में संवेदनशीलता के साथ जांच करके पेंशन पुनः आरम्भ करवाने अथवा पेंशन प्रकरण निरस्त करने की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। बैंक खाते एवं आधार कार्ड के संबंध में अपूर्ण जानकारी होने के कारण बंद पेंशन को पुनः आरम्भ करवाने के लिए बैंक से समन्वय स्थापित कर लाभार्थी को राहत प्रदान करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम मे आवश्यकता वाले स्थानों के लिए टेंकर के द्वारा पानी सप्लाई करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जल सप्लाई करने वाले टेंकर जीपीएस युक्त होने चाहिए। इससे उनकी माॅनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी। इस संबंध मे ंपारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्रा की आवश्यकता के अनुसार स्थानों का चिन्हिकरण करने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। स्थानों के चिन्हिकरण एवं टेंकरो की संख्या की माॅनिटरिंग सीधे उपखण्ड अधिकारी स्तर पर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जन सहभागिता में वृद्धि करने की आवश्यकता है । आमजन समय, श्रम, मशीनरी, उपकरण एवं धनराशि का सहयोग प्रदान कर सकते है। अभियान के समस्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाने चाहिए। जिले के राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए डिमांड राशि की अन्डरटेकिंग संस्था प्रधान द्वारा किए जाने पर तुरन्त कनेक्शन जारी करने चाहिए। जिले में पेयजल सप्लाई के दौरान बूस्टर लगाकर पानी खिंचने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रारम्भ में समझाईश, बूस्टर की जप्ती एवं जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। इसके पश्चात भी बूस्टर लगाने पर नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कम औसत मजदूरी वाले मेटो पर कार्यवाही की जाएगी तथा उनके स्थान पर दूसरे मेट को नियोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री निकया गोहाएन, ब्यावर उपखण्ड अधिकारी श्री पीयूष सामरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, अबु सुफियान चैहान, जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिला मिनरल फाउंडेशन की बैठक बुधवार को
अजमेर, 2 मई। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक बुधवार 3 मई को अपरान्ह 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी।

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