शुक्रवार, 5 मई 2017

बाडमेर स्मार्ट विलेज की कार्य योजना भिजवाने के निर्देश



बाडमेर स्मार्ट विलेज की कार्य योजना भिजवाने के निर्देश
बाडमेर, 05 मई। वर्ष 2017-18 के बजट भाषण मंे की गई घोषणा के तहत स्मार्ट विलेज की कार्य योजना 15 दिन मंे भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि स्मार्ट विलेज के तहत सौर उर्जा से स्ट्रीट लाइट, ई-पुस्तकालय, नोलेज सेंटर, कचरा प्रबंधन, वाई फाई नेटवर्क, उद्यान, खेल एवं चारागाह विकास के साथ समग्र रूप से आधार सुविधाएं विकसित की जानी है। उन्हांेने बताया कि संबंधित विकास अधिकारियांे एवं विभागीय अधिकारियांे को इसके लिए कार्य योजना भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

ग्रामीणांे को दी सड़क सुरक्षा नियमांे की जानकारी

बाडमेर, 05 मई। सार्वजनिक निर्माण विभाग, विश्व बैंक एवं महिला मंडल बाड़मेर आगोर के संयुक्त तत्वावधान मंे आयोजित सड़क सुरक्षा, शिक्षा एवं जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को रामसर पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतांे मंे ग्रामीणांे मंे सड़क सुरक्षा नियमांे के बारे मंे जानकारी दी गई।

इन्द्रोई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के तहत टीम लीडर फहीद खान ने कहा कि जरा सी लापरवाही से सैकड़ों जीवन समाप्त हो जाते है, या जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते है, इन दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में ही बर्ल्ड बैंक और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहयोग से यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

जागरूकता अभियान में शामिल टीम लीडर निर्मला व्यास, दशरथ सिंह जाट, मनदीप, जगाराम, फहीम खां एवं ईशराराम के साथ अन्य लोगांे ने ग्रामीणांे को सड़क सुरक्षा एवं हादसे रोकने के लिए यातायात नियमांे की पालना करने एवं सतर्कता बरतने की बात कही। उन्हांेने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर आमजन मंे जागरूकता जरूरी है। बढ़ते हादसांे को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना अवश्य करनी चाहिए। उन्हांेने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी के कारण ही दुर्घटनाएं होती है, जिसके कारण कई लोगों की जान तक चली जाती है। इस दौरान बताया गया कि हादसे मंे घायल व्यक्ति को त्वरित सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों किसी जांच प्रक्रिया में परेशानी न हो इसके भी उपाय किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए गए है कि हादसे के शिकार लोगों की सहायता करने वाले व्यक्ति के साथ सम्मान जनक व्यवहार किया जाय। बिना उनकी सहमति के पुलिस उनको गवाह नहीं बनाए। नहीं बिना उनकी सहमति के पुलिस उनका नाम-पता और मोबाइल नंबर देने के लिए बाध्य नहीं करें। ताकि आमजन घायल व्यक्तियों को मदद ज्यादा से ज्यादा करने में परेशानी महसूस नहीं कर सके। इस जागरूकता अभियान में महिला संभागियों की भागीदारी बढाने के साथ विभिन्न गतिविधियों, फिल्म प्रदर्शन, नुक्कड नाटक, प्रदर्शनी को ज्यादा से ज्यादा रोचक बनाने के साथ कार्यक्रम पूर्व प्रचार प्रसार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगांे तक सड़क सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई जा रही है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें