मंगलवार, 2 मई 2017

जैसलमेर बालश्रम करती 02 नाबालिक बच्चियों को करवाया मुक्त, ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही



जैसलमेर बालश्रम करती 02 नाबालिक बच्चियों को करवाया मुक्त, ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही
जैसलमेर अर्जुनदेव द्वारा मानव तस्करी यूनिट प्रभारी पुखराज उ0नि0 को जरिये टेलिफोन बताया कि पोस्ट आॅफिस के पास स्काउट की सरकारी बिल्डिग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा बच्चों से बालश्रम करवाया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पुखराज उ.नि. प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी ईकाई जैसलमेर मय जाब्ता श्री शैलेन्द्रसिंह मुख्य आरक्षक सं. 95, श्री महावीरसिंह कानि. 686, श्रीमती विमला महिला कानि. 838 व चाइल्ड लाईन के अर्जुन देव व रविन्द्रसिंह के जरिये प्राईवेट वाहन के सादा वस्त्रांे मे वक्त 01.00 पीएम पर हेड पोस्ट आॅफिस जैसलमेर के पास स्काउट की सरकारी बिल्डिग पर कार्य चल रहा था। जिसका चैक करने पर वहां पर दो नाबालिक बालिकाआंे से मजदूरी का कार्य करवाते हुए पाया गया, जिस पर मौके की फोटोग्राफी करवाई गई तथा कार्य करवाने वाले ठेकेदार के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि सवाईराम पुत्र लिखमाराम जाति बेलदार निवासी राणी सर काॅलोनी कच्ची बस्ती जैसलमेर द्वारा उक्त बालिकाओं से खतरनाक कार्य करवाया जाकर अपने व्यवसाय में नियोजित कर उन्हंे शारीरिक व मानसिक कष्ट देते हुए अपने निजी अर्थोपार्जन के उदेश्यों से किशोरियों का उपार्जन कर उनकी स्वंतत्रता के विरूद्व विधि विरूद्व बालश्रम करवाना पाया गया।

उक्त बालिकाओं से पूछताछ की गई तो अपनी उम्र लगभग 16वर्ष व 13वर्ष बताई जिनसे मजदूरी का कार्य विगत एक मास से करवाना बताया, ठेकेदार द्वारा नाबालिक बालिकाओं के द्वारा इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में विधि विरूद्व बालश्रम करवाने के सम्बध में अनुज्ञा पत्र व लाईसेस के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई वैध लाईसेेस व परमिट होना नहीं बताया। जिस पर उक्त बालिकाआंे को बालश्रम की रोकथाम व पुर्नवास हेतू पुलिस संरक्षण में लिया गया। उसके बाद जिला बाल कल्याण समिति जैसलमेर के कार्यालय पहुंच कार्यालय के सदस्य कंवराजसिंह राठौड़ को जरिये फर्द उक्त दोनो बालिकाओं के पुर्नवास व देखभाल हेतू धारा 32 किशोर न्याय अधि 2000 के प्रावधानों के अनुसार सुपर्द किया गया। चूंकि उक्त बालिकाओं से मजदूरी कार्य करवानेे का उक्त कृत्य धारा 374 आईपीसी व 79 किशोर न्याय अधि0 2015 के तहत दण्डनीय व संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाने पर सवाईराम पुत्र लिखमाराम जाति बेलदार निवासी राणी सर काॅलोनी कच्ची बस्ती जैसलमेर को वास्ते अनुसंधान पुलिस टीम के साथ लिया गया।

इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर द्वारा समस्त जिलेवासियों से अपील की जाती है कि बालश्रम जोकि नाबालिक बच्चों के भविष्य के लिए एक अभिशाप है, बालश्रम करवाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड ना करे तथा ना ही किसी व्यक्ति को करने दें तथा अपने नजदीकी कोई व्यक्ति बालश्रम करवाते हुए मिले तो उसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम या अपने नजदीकी थाना/चैकी पर देवे। इसके अलावा समस्त सरकारी ठेकेदारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह भी अपने कार्यक्षेत्र में इसका ध्यान रखे तथा सरकारी भवन निर्माण में बालश्रम ना करवावे। अगर कोई व्यक्ति बालश्रम करवाते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल लाई जावेगी।

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