शुक्रवार, 12 मई 2017

जैसलमेर, भारत-पाक सीमा से लगती हुई पांच कि0मी0 में रहने वाले निवासियों की सुविधा के लिए रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध

जैसलमेर, सोमवार को छः ग्राम पंचायत में लगेगें पट्टा वितरण अभियान षिविर

जैसलमेर, 12 मई। राज्य सरकार के निर्देषानुसार जिले में ग्राम पंचायतों में पट्टा वितरण अभियान के तहत जारी किए गए षिविर कार्यक्रम के अनुसार सोमवार, 15 मई को पंचायत समिति जैसलमेर के ग्राम पंचायत काणौद व बोहा, सम पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बीदा व डेढा तथा सांकडा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत डिडाणिया और सनावड़ा में पट्टा वितरण अभियान षिविर आयोजित होगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण ने यह जानकारी दी एवं संबंधित इन ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वे इस अभियान में अधिकाधिक संख्या में पंहुचकर अपने आवासीय भूखण्डों का पट्टा प्राप्त करें।
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जिले में लोक अदालत अभियान - न्याय आपके द्वार 2017 राजस्व षिविरों के अन्तर्गत
सोमवार को काणोद, बोहा, तेजमालता, डिडाणिया, मदासर में लगेगें षिविर
जैसलमेर, 12 मई। राज्य सरकार के निर्देषानुसार मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में आम नागरिकों को व्यापक स्तर राहत पहुंचाए जाने को लेकर अदालतों के माध्यम से लम्बित प्रकरणों के त्वरित निर्णय कर निस्तारण किए जाने के लिए 8 मई से आगामी 30 जून तक की अवधि के लिए जिले की प्रत्येक ग्रामपंचायत मुख्यालय पर लोक अदालत अभियान ’’ न्याय आपके द्वार 2017- राजस्व षिविरो ’’ं का आयोजन किया जा रहा है।
 जिला कलक्टर कैलाष चन्द्र मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है एवं संबंधित उप खंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को इसकी आवष्यक तैयारी करने के लिए निर्देषित कर दिया है।
जिला कलक्टर मीणा द्वारा जारी किए गए संषोधित किए गए षिविर कार्यक्रम के अनुसार सोमवार 15 मई को ग्रामपंचायत काणोद, बोहा, तेजमालता, डिडाणिया, मदासर में, 16 मई को ग्रामपंचायत डेढा, केलावा मे लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार 2017-राजस्व षिविरों का आयोजन रखा गया है।
निर्धारित किए गए संषोघित कार्यक्रम के अनुसार 17 मई को ग्राम पंचायत रामगढ, छतांगढ, रामदेवरा, तथा 18 मई को ग्राम पंचायत डाबला व बडोडा गांव, चैक मंे, 19 मई को लाठी व शक्तिनगर में लोक अदालत अभियान षिविरों का आयोजन रखा गया है। जिला कलक्टर मीणा ने इन संबंधित ग्रामपंचायतों के समस्त वांषिन्दों से विषेष आग्रह किया है कि वे इन षिविरांे का पूरा-पूरा लाभ उठावंे।
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भारत-पाक सीमा से लगती हुई पांच कि0मी0 में रहने वाले
 निवासियों की सुविधा के लिए
 रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध

जैसलमेर, 12 मई। जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षब्ुद्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट कैलाष चन्द्र मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 06 मई 2017 से आगामी 05 जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़ ,तनोट ,साधेवाला ,घोटारू ,लौंगेवाला ,गणेशिया ,लंगतला ,रतड़ाऊ ,लीलोई ,कारटा ,खारीया , शेखर ,कोठ ,जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया ,खारा ,मंूंगर ,सोम ,रोहिड़ेावाला ,लौहार ,आसूदा ,धौरोई ,बिछड़ा ,मीठड़ाऊ ,किरड़वाली ,जीयाऊ ,केरला ,बगनाऊ , बसना , बिरयारी ,मीठीखुई ,भुग ,मूरार ,धनाना ,लूणार, पोछीना ,करड़ा ,गोधूवाला ,अकनवाली ,दातावानी ,झालरिया ,नीचूवाली ,बुईली (सरकारी) ,बाहला ,भारेवाला ,दादुड़ावाला ,मोहरोवाला ,मालासर ,म्याजलार ,रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है। जहां सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक 06 मई 2017 से आगामी 05 जुलाई, 2017 तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चैकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्रा में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। 
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि0मी0 क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मंें कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेष आगामी दो माह तक अवधि के लिए 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
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