मंगलवार, 25 अप्रैल 2017

जैसलमेर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को नियमित रूप से खोल कर देखें-जिला कलक्टर



जैसलमेर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को नियमित रूप से खोल कर देखें-जिला कलक्टर

15 दिवस में पोर्टल में दर्ज प्रकरणों को निस्तारण करने के दिए निर्देष

पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर के जिला स्तरीय अधिकारी,

एडोप्टर्स, सत्यापन दल ने प्राप्त किया प्रषिक्षणख्

जैसलमेर, 25 अप्रैल। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों व एडोप्टर्स को निर्देष दिए कि वे नियमित रूप से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को खोल कर देखें एवं उनसे संबंधित जो परिवेदनाएं अग्रेषित की गई है उनकों 15 दिवस में निस्तारण करने की कार्यवाही कर परिवादी को राहत पहंुचावंे। उन्होंनंेय यह भी निर्देष दिए कि वे पोर्टल में दर्ज परिवदेना के संबंध में सकारात्मक भाव रखते हुए समस्या के निदान को ध्यान में रखते हुए कार्य कर परिवादी को समय पर राहत पहंुचावें तभी इस पोर्टल की सही उपयोगिता साबित होगी। उन्होंनें सभी संभागियों को निर्देष दिए कि वे पोर्टल के संबंध में जो प्रषिक्षण दिया है उसको ध्यान पूर्वक समझकर इसमें अब स्वयं पारंगत हो।

जिला कलक्टर शर्मा मंगलवार को पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर क्षेत्र के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, एडोप्टर्स, सत्यापन दल(पटवारी, ग्रामसेवक) के संभागीयों की राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के संबंध में पंचायत समिति जैसलमेर के सभागार में आयोजित एक दिवसीय प्रषिक्षण, कार्यषाला को संबोधित कर रहे थें। कार्यषाला में उपखंड अधिकारी जैसलमेर कैलाषचन्द्र शर्मा, फतेहगढ रणसिंह, नोडल अधिकारी एवं कोषाधिकारी जसराज चैहान, विकास अधिकारी सम समिति सुखराम विष्नोई, जैसलमेर धनदान देथा, तहसीलदार जैसलमेर वीरेन्द्रसिंह भाटी, फतेहगढ तुलछाराम विष्नोई के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी, एडोप्टर्स एवं सत्यापन दल के संभागी उपस्थित थें।

15 दिवस में परिवेदनाओं का करंे निस्तारण

जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में दर्ज परिवेदनाओं को राज्य सरकार बहुत ही गंभीरता से ले रहीं है इसलिए सभी अधिकारी एवं एडोप्टर्स इसमें गंभीरता के साथ कार्य करें एवं जैसे ही पोर्टल पर परिवेदना आबंटित कर दी जाती है उसको 15 दिवस में अनिवार्य रूप से निस्तारित करने की कार्यवाही करें। उन्होंनंे कहा कि जिले में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की सन्तोषजनक नहीं है इसलिए सभी अधिकारी इसमंे रूचि के साथ कार्य कर जिले को सिन्गल डिजिट में लावें। उन्होंनें कहा कि सभी अधिकारी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण प्रतिषत, एडोप्टर्स सत्यापन प्रतिषत में भी बढोतरी लानें के लिए विषेष प्रयास करें।

सप्ताह में एक दिवस करें ग्राम सभा का आयोजन

उन्होंनंे एडोप्टर्स को निर्देष दिए कि वे सप्ताह में एक दिवस ग्राम सभा का आयोजन कर संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी एवं पास की पंचायत के ग्राम सेवक को अनिवार्य रूप से बुलाकर निस्तारित परिवेदनाओं का सत्यापन करावें। उन्होंनंे इसके लिए पटवारी एवं ग्राम सेवको को पूरा सहयोग करने एवं ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देष दिए। उन्होंनें एडोप्टर्स को भी अपने सत्यापन दल का वाट्सअप ग्रुप बनाने के निर्देष दिए। उन्होंनंे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देष दिए कि पोर्टल के संबंध में जो वाट्सअप ग्रुप बनाया गया है उसको नियमित रूप से खोले एवं उसमे दिए गए निर्देषों की पालना करें।

7 दिवस में लाएं अच्छी प्रगति

उन्होंनें अधिकारियों को निर्देष दिए कि जो भी चालू परिवेदनाएं पोर्टल में उनके खाते में दर्ज है उनको कम से कम समय में निस्तारित करें एवं साथ ही जो बकाया प्रकरण है उनमें भी गंभीरता दिखाते हुए निस्तारण की कार्यवाही करें। उन्होंनें उप निवेषन जलदाय, नगर परिषद, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, राजस्व जिनके प्रकरण अधिक संख्या मंे लम्बित है उनको विषेष हिदायत दी कि वे प्रकरणों को निस्तारण कर शून्य की स्थिति में लावें। उन्होंनें आषा जताई कि अगले 7 दिवस में पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में अच्छी प्रगति आएगी तभी इस कार्यषाला की सही उपादेयता सिद्व होगी।

उच्च स्तर से भी कराएं परिवेदनाओं का निस्तारण

उन्होंनें जिला स्तरीय अधिकारियों को यह भी निर्देष दिए कि जो परिवेदनाएं उनके स्तर से निस्तारण योग्य नहीं है लेकिन उनके विभाग/उच्च स्तर से निस्तारण योग्य है तो उन सभी परिवेदनाओं को संकलित कर स्वयं विषेष रूचि दिखाकर उच्च स्तर से निस्तारण करवाकर पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही करें। उन्होंनंे एडोप्टर्स एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को पोर्टल में जो प्रलेखन अपलोड करने है उनको समय पर करावें साथ ही ग्राम सभा में सत्यापन की प्रक्रिया को भी एडोप्टर्स अपलोड करावें। उन्होंनें कहा कि अभी तक जिन एडोप्टर्स ने सूचनाएं अपलोड नहीं की है वे 3 दिवस में अनिवार्य रूप से ग्राम सभा एवं सत्यापन की रिपोर्ट अपलोड करावें। उन्होंनें जो अधिकारी एवं एडोप्टर्स कार्यषाला में उपस्थित नहीं हुए है उनको गंभीरता से लिया एवं उपखण्ड अधिकारी को उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देष दिए।

दी जानकारी

नोडल अधिकारी एवं कोषाधिकारी जसराज चैहान ने पोर्टल में दर्ज प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं बकाया प्रकरणो की विस्तार से जानकारी दी एवं कहा कि अधिकारियों ने जिस गहनता के साथ प्रषिक्षण प्राप्त किया उसी अनुरूप आगे पोर्टल में कार्य संपादित कर जिले को अच्छी स्थिति में लावें।

दिया प्रषिक्षण

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उप निदेषक हरीषंकर एवं प्रोग्रामर श्रीमती जयश्री ने सभी संभागीयों का पाॅवर पाॅइन्ट प्रजेन्टेषन के माध्यम से पोर्टल में दर्ज प्रकरणों, षिकायतों की आवंटन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया, पंजीयन प्रक्रिया एवं अन्य पहलुओं पर विस्तार से प्रषिक्षण प्रदान किया। उन्होंनंेे प्रत्येक पंचायत पर पोर्टल के संबंध मंे रजिस्टर का संधारण अलग से करने की बात कही। कार्यक्रम के अन्त मे विकास अधिकारी धनदान देथा ने आभार जताया।

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बाल विवाह रोकथाम के लिए पटवारी एवं ग्रामसेवक

मुख्यालय पर रहकर पूर्ण चैकसी बरतें-जिला कलटर


जैसलमेर, 25 अप्रैल। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने कार्यषाला के दौरान समस्त ग्राम सेवकों एवं पटवारियों को निर्देष दिए कि वे अक्षय तृतीया पर अनिवार्य रूप से मुख्यालय पर रहें एवं बाल विवाह रोकथाम के लिए विषेष चैकसी बरतें। उन्होंनें यह भी हिदायत दी कि इस दौरान कोई भी पटवारी एवं ग्राम सेवक मुख्यालय पर नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंनें कहा कि राज्य सरकार बाल विवाह के प्रति बहुत ही गंभीर है इसलिए जिले में किसी भी सूरत में बाल विवाह नहीं होना चाहिए इसलिए फील्ड स्टाॅफ इसके प्रति सजग रहें एवं गंभीरता के साथ कार्य सम्पादित करें।

जिला कलक्टर ने सभी विकास अधिकारियों, तहसीलदारों के साथ ही अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे अपने अधीनस्थ स्टाॅफ को भी वे इस दौरान मुख्यालय पर रहें एवं बाल विवाह रोकथाम के लिए विषेष कार्य करें। उन्होंनें यह भी निर्देष दिए कि वे सभी फील्ड स्टाॅफ को बता दें कि कहीं से भी बाल विवाह होने की सूचना मिलें तो तत्काल ही संबंधित तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी के साथ ही पुलिस थाने को सूचना दे ताकि समय रहते ऐसे बाल विवाहाओं को रोका जा सकें। उन्होंनें इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से लेने के निर्देष दिए।

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जिला कलक्टर ने बीसूका की प्रगति की समीक्षा की,
जैसलमेर, 25 अप्रैल। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने बीस सूत्री कार्यक्रम की वर्ष 2016-17 की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिन अधिकारियों ने रेटिंग वालें बिन्दुओं में ‘‘ ए ‘‘ श्रेणी अर्जित की है उनको बधाई दी एवं जिन्होंनें ‘‘ बी ‘‘ या ‘‘ सी ‘‘ श्रेणी अर्जित की उन अधिकारी के प्रति अप्रसन्नता जाहिर करते हुए निर्देष दिए कि वे आगामी वित्तीय वर्ष में मई माह से ही कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित करने की कार्यवाही करावें। उन्होंनें आयोजना अधिकारी को निर्देष दिए कि वे जिन विभागों से सही सूचना प्राप्त नहीं हुई उनसे वास्तविक सूचना प्राप्त कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करावें।

जिला कलक्टर शर्मा ने बीसूका की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देष दिए। उन्होंेनें बैठक में सूत्र वार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीकाकरण सूत्र में आषातीत उपलब्धि हासिल नहीं करने पर नाराजगी व्यवक्त की एवं निर्देष दिए कि वे भविष्य में गंभीरता के साथ कार्य करावें। उन्होंनें सभी अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे बीसूका में व्यक्तिगत रूचि दिखाकर अभी से ही कार्य कराना प्रारम्भ कर दें।

जिला आयोजना अधिकारी डाॅ.बी.एल.मीणा ने माह मार्च 2017 की सूत्रवार प्रगति की विस्तार से जानकारी प्रदान की।

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अपराध पीड़ितों को प्रतिकर उनका अधिकार - डाॅ.गोयल
जैसलमेर 25 अप्रेल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली ने वर्ष 2017 को ‘‘पीड़ितों के कल्याण‘‘ के लिए समर्पित करने के निर्देश दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव डाॅ. महेन्द्र कुमार गोयल ने पुलिस कोतवाली, जैसलमेर में विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पीड़ित चाहे वह शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो या मानसिक रूप से समाज की विशेष सहानुभूति व संवेदनशील व्यवहार का हकदार होता है। किसी भी स्थान पर यदि कोई विवाद होता है तो पुलिस ही सर्व प्रथम पीड़ित से रूबरू होती है। इसी परिस्थिति में यह पुलिस का नैतिक कत्र्तव्य है कि वह पीड़ित व्यक्ति के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसे तत्काल सहायता उपलब्ध करावें। उन्होने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि अपराध के कारण यदि किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक या सम्पति की हानि होती है तो इस स्कीम के तहत वह प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। पीड़ित को इस स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने में पुलिस की महत्ती भूमिका है। पुलिस को पीड़ित को प्रतिकर दिलावाने में यथा संभव मदद करनी चाहिए। इस स्कीम के तहत पीड़ित को अंतरिम प्रतिकर दिलाए जाने का भी प्रावधान है। प्रतिकर की राशि अपराध की गम्भीरता व प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रत्येक अपराध पीड़ित प्रतिकर का हकदार है और वह प्रतिकर के लिए इस स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है तथा पुलिस को उसमें सहयोग करना चाहिए। शिविर के दौरान डाॅ. गोयल ने थानाधिकारी को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम के दौरान थानाधिकारी महेश श्रीमाली व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। थानाधिकारी ने हर सम्भव प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया।

शिविर को संबोधित करते हुए डाॅ. गोयल ने बाल विवाह के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है जिसमें लड़के के उम्र 21 वर्ष से कम व लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो उन्हें बालक माना गया है। यदि विवाह के समय लड़का या लड़की दोनों में कोई व्यवस्क नहीं है तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से अपराध माना गया है। उन्होने बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए आमजन को बाल विवाह नहीं करने व रोकने की अपील की।

मोबाईल वैन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु प्राप्त मोबाईल वैन को जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने जिला न्यायालय परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्णिमा गौड़, पूर्णकालिक सचिव डाॅ. महेन्द्र कुमार गोयल, बार अध्यक्ष विमलेश कुमार पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्तागण मुरलीधर जोशी, दानसिंह मोहता तथा अधिवक्ता पूंजराजसिंह, मोहम्मद नासिर व आमजन उपस्थित थे। डाॅ. गोयल ने बताया कि मोबाईल वैन के माध्यम से जिले के गांव-गांव ढ़ाणी-ढ़ाणी में विधिक सेवा का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। आखातीज के त्योहार पर बाल विवाह नही करने का संदेश मोबाईल वैन के माध्यम से दिया जाएगा।




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गुरूवार को पांच ग्राम पंचायत में लगेगें पट्टा वितरण अभियान षिविर
जैसलमेर, 25 अप्रैल। राज्य सरकार के निर्देषानुसार जिले में ग्राम पंचायतों में पट्टा वितरण अभियान के तहत जारी किए गए षिविर कार्यक्रम के अनुसार गुरूवार, 27 अप्रैल को पंचायत समिति जैसलमेर के ग्राम पंचायत रूपसी, सम समिति के ग्राम पंचायत हाबुर व सियाम्बर तथा सांकडा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत माधोपुरा व नेडान में पट्टा वितरण अभियान षिविर आयोजित होगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण ने यह जानकारी दी एवं संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वे इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में पंहुचकर अपने आवासीय भूखण्डों का पट्टा प्राप्त करें।

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